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रेस्ट हॉउस में हुए मेंटेनेंस कार्य के बिल भुगतान करने SDO ने ठेकेदार से 25000 रुपये की रिश्वत ली, EOW ने रंगे हाथ पकड़ा

Written by:Atul Saxena
Published:
रेस्ट हॉउस में हुए मेंटेनेंस कार्य के बिल भुगतान करने SDO ने ठेकेदार से 25000 रुपये की रिश्वत ली, EOW ने रंगे हाथ पकड़ा

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Gwalior EOW caught SDO PWD : भ्रष्टाचारियों पर हो रही लगातार कार्रवाई के बाद भी घूसखोर शासकीय सेवक रिश्वत लेने से नहीं घबराते, एक बार फिर घूसखोरी का मामला सामने आया लेकिन जागरूक व्यक्ति की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने रिश्वतखोर अफसर को रंगे हाथ पकड़ लिया ।

ग्वालियर की ई ओ डब्ल्यू टीम ने लोक निर्माण विभाग के एक एसडीओ को उसके सरकारी आवास पर एक ठेकेदार से 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, ईओडब्ल्यू के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है ।

ठेकेदारों की शिकायत पर भ्रष्ट SDO, EOW की गिरफ्त में 

जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार देवेंद्र धाकड़ और राजपाल धाकड़ ने ग्वालियर ई ओ डब्ल्यू एसपी कार्यालय में एक शिकायती आवेदन दिया था जिसमें पीडब्ल्यूडी विजयपुर जिला श्योपुर में पदस्थ एसडीओ देवदत्त शर्मा और सब इंजीनियर शैलेन्द्र पचौरी पर रिश्वत मांगे जाने के आरोप लगाये थे ।

रेस्ट हॉउस मेंटेनेंस कार्य के बिल भुगतान करने के बदले मांगी रिश्वत 

PWD ठेकेदारों ने आवेदन में कहा कि उन्होंने PWD के रेस्ट हॉउस में मेंटेनेंस का कार्य किया था जिसके बिल भुगतान के लिए लंबित थे, दोनों अधिकारी बिल भुगतान के बदले 40 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं, ई ओ डब्ल्यू ने शिकायत का सत्यापन कराया और रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होते ही ट्रैप प्लान की।

रिश्वत हाथ में आते ही धरे गए PWD के SDO   

आज EOW ग्वालियर की टीम विजयपुर पहुंची, तय समय पर शिकायतकर्ता राजपाल धाकड़ और देवेंद्र धाकड़ के साथ SDO देवदत्त शर्मा के सरकारी आवास पर पहुंची, आवेदकों ने आवास के अन्दर जाकर रिश्वत राशि की पहली क़िस्त 25000 रुपये देवदत्त शर्मा को दे दिए, रिश्वत हाथ में आते ही बाहर छिपी EOW की टीम ने छापा मार दिया और SDO देवदत्त शर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया।

आरोपियों के विरुद्ध EOW ने दर्ज किया अपराध 

ईओडब्ल्यू अधिकारी देवेंद्र दुबे ने मीडिया को बताया कि आरोपियों एसडीओ देवदत्त शर्मा और उपयंत्री शैलेंद्र पचौरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में ईओडब्ल्यू ग्वालियर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, वहीं घूसखोर एसडीओ को जमानत पर छोड़ दिया है ।

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