मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 बिजली बिल के बकायादारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलता है जिनका बिजली बिल 3 महीने या उससे अधिक समय से बकाया है। अब तक 22 लाख 14 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। इसके तहत 1062 करोड़ 45 लाख रुपये जमा किए गए हैं, जबकि 392 करोड़ 28 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 28 फरवरी 2026 तक लागू थी। जो बिजली उपभोक्ता तीन माह से अधिक के बकाएदार हैं और योजना में अभी तक शामिल नहीं हो पाए वे अब मार्च तक योजना में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
10 मार्च तक 22 लाख 14 हजार उपभोक्ताओं ने लिया लाभ
मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अभी तक 22 लाख 14 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। इसके तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 6 लाख 48 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 624 करोड़ 89 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 286 करोड़ 78 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इसी तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 22 हजार उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 229 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जबकि 74 करोड़ 57 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 7 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 208 करोड़ 56 लाख रुपये जमा हुए हैं, जबकि 30 करोड़ 93 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
नवंबर 2025 को शुरू हुई थी समाधान योजना
- मध्य प्रदेश में समाधान योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना दो चरणों में शुरू की गई।
- प्रथम चरण 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहा। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100% तक सरचार्ज माफ किया गया।
- दूसरा व अंतिम चरण 1 फरवरी से शुरू हुआ था जो अब 31 मार्च 2026 तक चलेगा। योजना में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90% तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 % तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है।
- घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10% तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं पंजीयन
- समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिये portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा।
- कंपनी के “उपाय” ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
- घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 % तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
- विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र से भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।






