राजधानी भोपाल में अब बिना अनुमति किसी भी तरह का प्रदर्शन,प्रदर्शनकारियों को मुश्किल में डाल सकता है, पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी किया है इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। बिना अनुमति कोई भी प्रदर्शन जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।
आदेश जारी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगो को लेकर, त्यौहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किये जाने वाले धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/जूलुस/रैली/आमसभा/पुतला दहन/पद यात्रा/रथ यात्रा/कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव/ज्ञापन आदि कार्यक्रम किये जाते है।
पुलिस और आम जनता के लिए होती है मुसीबत
ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किये जाते है, जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जन-जीवन पर कोई असर न हो व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति न पहुंचायी जा सके ऐसे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
होगी सख्त कार्रवाई
जारी आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा, यदि आदेश की अवहेलना की गई तो प्रदर्शनकारियो पर कड़ी कानून कार्रवाई की जाएगी।





