बिहार की राजधानी पटना कोचिंग विवाद मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मामले में फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए तीनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
बता दें कि खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने बताया कि कोर्ट ने सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उनके अन्य सहयोगियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी मंजूर कर लिया है।
खान सर और बॉडीगार्ड्स को कोर्ट से राहत
खान सरकार के वकीन ने आगे कहा कि मामले में दूसरे पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कानून के प्रावधानों के अनुरूप फैसला सुनाते हुए खान सर, उनके सहयोगियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को जमानत प्रदान कर दी।
VIDEO | Bihar: A court in Patna granted anticipatory bail to educator Faisal Khan, popularly known as Khan Sir, in connection with the coaching institute firing case.
Khan Sir’s lawyer, Arvind Kumar Mouar, says, “Khan Sir has been granted anticipatory bail. Anticipatory bail… pic.twitter.com/QyUt5RILO1
— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर इलाके में कोचिंग संस्थान के पास हुई मारपीट और फायरिंग की घटना से संबंधित है। जिसके बाद इस मामले में खान सरकार का नाम भी सामने आया था और मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इस दौरान खान सर के सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की थी। इस बीच मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद का नाम भी सामने आया। पुलिस जांच के दौरान खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया था।
इस घटना के बाद इससे जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे जिनके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, मामले में आरोपी बनाए गए ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
खान सर ने कोर्ट में दाखिल की थी जमानत याचिका
इस घटना में मामला दर्ज होने के बाद खान सर समेत अन्य आरोपितों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर और अन्य आरोपितों को राहत दे दी।






