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रेलवे टिकट से लेकर WhatsApp तक 1 मार्च से बदल जाएंगे कई नियम, आमजन पर पड़ेगा असर, देखें खबर 

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मार्च महीने की शुरुआत के साथ-साथ कई बड़े बदलाव भी होंगे। ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़ा नया नियम भी इसमें शामिल है। रसोई गैस के भाव में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
रेलवे टिकट से लेकर WhatsApp तक 1 मार्च से बदल जाएंगे कई नियम, आमजन पर पड़ेगा असर, देखें खबर 

मार्च 2026 का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पहली तारीख को ही देशभर में कई नए नियम (New Rules) लागू होंगे। जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। इस सूची में गैस सिलेंडर की कीमत, रेलवे टिकट बुकिंग और व्हाट्सएप से संबंधित नियम शामिल हैं। जिसकी जानकारी नागरिकों को पहले से होनी चाहिए। ताकि वे खुद को इन बदलावों के लिए तैयार कर सकें।

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को निर्धारित करती है। 1 मार्च को भी रसोई गैस की कीमत बदलाव हो सकता है। 1 फरवरी को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के कीमतों में 50 रुपये की वृद्धि की गई थी। हालांकि घरेलू सिलेंडर के कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

ट्रेन टिकट बुकिंग नियम 

1 मार्च से भारतीय रेलवे पुरानी यूटीएस एप को बंद करने जा रहा है। RailOne अब सिंगल और एकीकृत प्लेटफार्म के तौर पर काम करेगा। यात्रियों को अलग-अलग कार्यों के लिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेटफार्म टिकट, जनरल टिकट, रिजर्व्ड टिकट सभी सुविधा एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी। इस पर लाइव ट्रेन स्टेटस अपडेट और रियल टाइम ट्रेन लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी।

व्हाट्सऐप से जुड़ा नया नियम 

व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी बड़ी अपडेट सामने आई है। टेलिकॉम विभाग में सिम बाइंडिंग नियम को अनिवार्य करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 मार्च 2026 से लागू होगा। कंपनियों को नए दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। संबंधित गाइडलाइंस दूरसंचार विभाग द्वारा 18 नवंबर 2025 को जारी की थी।  नए नियमों के तहत जिस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना है, वही सिम कार्ड आपकी फोन में एक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

एमपी में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े नियम बदले 

मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 मार्च से नई व्यवस्था लागू होने वाली है। अब किसी नए शस्त्र, बंदूक या अन्य हथियार के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ही आवेदन आवेदन की अनुमति होगी। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद एक यूनिक फाइल नंबर प्राप्त होगा। इस फाइल नंबर के साथ आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मैन्युअल जमा किया जाएगा।

म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम

म्युचुअल फंड और शेयर बाजार से बाजार में भी बड़ा बदलाव होने वाला ह। सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाले एक्स्ट्रा रिवॉर्ड यानी अतिरिक्त कमीशन के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। यह बदलाव 1 मार्च से लागू होगा। पहले नया सिस्टम 1 फरवरी को शुरू होने वाला था। लेकिन इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी।

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Manisha Kumari Pandey
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