Fri, Dec 26, 2025

26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

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26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट| देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में 26 जनवरी को हुए उपद्रव की जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है| बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि सरकार और पुलिस अपना काम कर रहे हैं| अगर याचिकाकर्ताओं को कोई बात कहनी है तो वह उन्हें ज्ञापन सौंप सकते हैं|

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने एक बयान में कहा था कि कानून अपना काम करेगा, ऐसे में हम दखल नहीं देना चाहते| सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के रिटायर जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया था।

चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम के सामने आज चार याचिकाएं लगी थीं| यह याचिकाएं विशाल तिवारी, एम एल शर्मा, शिखा दीक्षित और संजीव नेवार नाम के याचिकाकर्ताओं की थीं| मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, ” सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। हमने पीएम का भी बयान देखा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा। हम दखल नहीं देना चाहते। आप सरकार को ज्ञापन दें।”