भोपाल। सतना में बाणसागर परियोजना के तहत डूब में आए पेड़ो के मुआवज़े की जानकारी समय सीमा में नही देने पर वन विभाग के खिलाफ सूचना आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। अपीलकर्ता रामस्वरूप पटेल द्वारा अक्टूबर 2018 में उनके गाँव गंगासागर में डूब में आए पेड़ की जानकारी मांगी गई थी। अपीलकर्ता का कहना है कि मुआवज़े में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। पटेल को जानकारी नहीं दी गयी। मामला जब सूचना आयोग पहुंचा तो आयुक्त राहुल सिंह ने सतना डीएफओ को नोटिस थमाया। इसके बाद विभाग ने जानकारी ढूंढ़ निकाली।
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पूछा कि जानकारी समय सीमा में क्यों नही दी गयी तो डीएफओ राजीव मिश्रा ने बताया कि आवेदन में तारीख़ का जिक्र नहीं था इसलिए जानकारी नही दी गई। अपीलकर्ता ने उसी वक्त मिश्रा के जवाब का खंडन करते हुए आयोग को बताया कि यही जानकारी मिश्रा एक अन्य आवेदक को 12/07/2019 को उपलब्ध करा चुके थे। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मिश्रा को आयोग को गुमराह करने के लिए सचेत किया और कहा कि अपीलकर्ता के आवेदन पत्र में तारीख़ ही नहीं बल्कि पत्र क्रमांक का भी जिक्र है, वही अगर तारीख़ का जिक्र नही था तो अब आयोग के समक्ष किस आधार पर जानकरी ढूंढ़ लाए?
जवाब नही दे पाए डीएफओ
आयुक्त ने डीएफओ से पूछा कि जब मुख्य वन संरक्षक द्वारा भी प्रथम अपील में जानकारी देने के आदेश हुए तो भी जानकारी क्यों नही दी गई? तो मिश्रा इस बात का जवाब ही नही दे सके। आयुक्त राहुल सिंह ने डीएफओ मिश्रा के खिलाफ 25000 ज़ुर्माने एवं अनुशासनिक कारवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।





