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भोपाल: छात्रों के हित में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी, आदेश जारी 

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भोपाल के सभी स्कूलों में शिक्षक, प्यून, माली, ड्राइवर सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अब चारित्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।
भोपाल: छात्रों के हित में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी, आदेश जारी 

Bhopal School News: छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भोपाल शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल के सभी स्कूलों में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी किया है।

आदेश अनुसार शिक्षक, प्यून, माली, ड्राइवर सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अब चारित्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यह कदम प्रशासन ने स्कूलों में बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए उठाया है। आदेश जिले के सभी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ मदरसों पर भी लागू होगा।

स्कूल प्राचार्यों को नोटिस जारी (School Staff Verification)

शिक्षा केंद्र भोपाल स्कूल प्राचार्यों और प्रमुखों को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। जिसमें में कहा गया है कि, “वर्तमान परिवेश में मासूम बच्चों के साथ निंदनीय घटनाएं हो रही है, जिसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है। इसलिए स्कूलों में यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यरत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का चारित्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन हो।”

स्कूलों को दिए गए ये निर्देश (MP School News)

यदि स्कूल परिसर में कोई भी कर्मचारी और शिक्षक बिना वेरिफिकेशन के काम कर रहा है तो उनका वेरीफिकेशन दो दिनों में करवाने का निर्देश जिला शिक्षा विभाग ने दिया है। यदि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति का चारित्रिक रिकॉर्ड ठीक नहीं है या किसी आपराधिक प्रवृति का रिकॉर्ड मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी काम में शामिल न करने का निर्देश जारी किया गया। दो दिनों में निर्देशों का पालन कर एक प्रमाण पत्र बीआरसीसी के जरिए कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र भोपाल में  प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है।

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Manisha Kumari Pandey
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