मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बीड़ी श्रमिकों और खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए ये अच्छी खबर है, इन बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है, जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें निराश होने की जरुरत नहीं है क्योंकि शासन ने अब ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है अब बच्चे 30 सितम्बर तक आवेदन सकते हैं।
शैक्षणिक सत्र-2025-26 के लिए शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाट और लौह-मैग्रीज-क्रोम अयस्क खनन श्रमिक एवं उनके पुत्र-पुत्रियों को शिक्षा के लिये कक्षा एक से उच्च शिक्षा तक एक हजार से 25 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए आवेदन की प्रर्क्रिया चल रही है, शासन ने अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया है अभी ये 15 सितम्बर थी।
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30 सितम्बर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
शासन ने कहा है कि पात्र विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका लाभ विद्यार्थी ले सकते हैं। प्री. मेट्रिक के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर कर दी गई है। इससे पहले अंतिम तिथि 15 सितम्बर तक बढ़ाई गई थी। वहीं पोस्ट मेट्रिक के लिये 31 अक्टूबर 2025 ही निर्धारित है।
OTR, फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य
आवेदन करने के लिए ओ.टी.आर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) और फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, आवेदन की पात्रता व संबंधित अन्य जानकारी व शर्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा, जो कि स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए।
किसी भी जानकारी के लिए यहाँ कर सकते हैं संपर्क
शासन ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये जबलपुर मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-4039511, 4039510 या e-mail ID -wc.jabalpur@rediffmail.com. wcjab@mp.gov.in तथा कल्याण प्रशासक कार्यालय, इन्दौर के दूरभाष क्रमांक- 0731-2703530 व e-mail-ID waind@mp.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालयों एवं केन्द्रीय चिकित्सालय सागर में व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
बिना सत्यापन आवेदन नहीं होगा स्वीकार
शासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन करने के बाद अपने विद्यालय/महाविद्यालय में संपर्क स्थापित कर अपने आवेदन को स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ही सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।