मध्यप्रदेश के सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत करीब 50 लाख श्रमिकों ( अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल) के लिए खुशखबरी है। श्रम विभाग ने नए वित्त वर्ष से न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन करते हुए 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक के लिए नई दरें लागू कर दी हैं। इस बदलाव के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग 9 रुपये यानि 234 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) का लाभ मिलेगा।
इस फैसले से श्रमिकों का वेतन लगभग 12,425 से बढ़कर 16,769 रुपए तक पहुंच गया है। इससे सरकारी विभागों के करीब 10 लाख और प्राइवेट सेक्टर के करीब 40 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। यह वेतन वृद्धि 67 श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी। श्रमायुक्त तन्वी हुड्डा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन महंगाई सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें जुलाई से दिसंबर 2025 के औसत सूचकांक के आधार पर वेतन में वृद्धि तय की गई है।
जानिए किसकी कितनी बढ़ी सैलरी
- अकुशल मजदूर को अब 12,191 की जगह 12,425 रुपए ( 234 रु की वृद्धि) मिलेंगे।
- अर्द्धकुशल मजदूर को 13,187 की जगह 13,421 रुपए ( 234 रु की वृद्धि) मिलेंगे।
- कुशल श्रमिक को 14,910 रुपये के स्थान 15,144 रुपए (234 रु की वृद्धि) दिए जाएंगे।
- उच्च कुशल को 16,535 के स्थान पर 16,769 रुपए (234 रु की वृद्धि) दिए जाएंगे।
- सरकारी विभागों में दैनिक वेतन 30 दिन के आधार पर तय किया गया है। इसमें अकुशल मजदूर को 414 प्रतिदिन और उच्च कुशल को 559 प्रतिदिन मिलेंगे। यह क्रमशः 478 रुपये, 516 रुपये, 582 रुपये और 645 रुपये निर्धारित किया गया है।
उद्योग के लिए श्रमिकों की नई दरें
- स्लेट-पेंसिल उद्योग: मजदूर: 478 प्रतिदिन -पेंटर/पैकर: 499 प्रतिदिन
-क्लर्क/लेखाकार: 582 प्रतिदिन-पेंटर/पैकर (अन्य श्रेणी): 635 प्रतिदिन
-उच्च कुशल: 645 प्रतिदिन-कटर: 665 रुपए प्रतिदिन - कृषि क्षेत्र: अकुशल श्रमिक: 334 प्रतिदिन मासिक वेतन: 10,012
- बीड़ी उद्योग: 1000 नग से 135.19 रुपए, भत्तों सहित 167.96 रुपए
- अगरबत्ती श्रमिक: 1000 अगरबत्ती नग से 72.75, सेंटेड स्टिक (सुगंधित): 73.50 रुपए







