अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी दाखिल की है। दरअसल गिरिबाला सिंह इस समय जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी सौ वर्षीय मां की देखभाल के लिए जमानत मांगी है। बता दें कि यह आवेदन भोपाल जिला कोर्ट में लगाया गया है। मंगलवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने अभी इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है।
दरअसल गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में कई आधार बताए हैं। उन्होंने अपनी मां की उम्र का हवाला दिया है। उनकी मां लगभग 100 वर्ष की हैं। उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। गिरिबाला सिंह ने आवेदन में अपनी मां की देखभाल की जिम्मेदारी का जिक्र किया है। इसके अलावा, उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को भी जमानत का आधार बताया है।
गिरिबाला सिंह ने जमानत देने का अनुरोध किया
वहीं अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने इस जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गिरिबाला सिंह ने अपने आवेदन में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उनके घर में चोरी की घटना हुई थी। इस घटना का हवाला भी जमानत अर्जी में दिया गया है। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर गिरिबाला सिंह ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया है।
गिरिबाला सिंह पिछले 49 दिनों से जेल में हैं। यह मामला 12 मई की रात से शुरू हुआ था। उस रात गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कटारा हिल्स थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 14 मई की रात को गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन पर आरोप लगाए गए।
ट्विशा के परिजन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी
एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी दिन गिरिबाला सिंह ने भोपाल कोर्ट में जमानत आवेदन दायर कर दिया था। 15 मई को इस आवेदन पर सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी थी। इस निर्णय से ट्विशा के परिजन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस जमानत के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
दरअसल हाई कोर्ट में 27 मई को इस याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने भोपाल कोर्ट से गिरिबाला सिंह को मिली जमानत को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की। 28 मई को सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। 2 जून को पूछताछ पूरी हुई। सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों को जेल भेज दिया। तब से गिरिबाला सिंह जेल में ही हैं।
अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल गिरिबाला सिंह की ओर से ही जमानत अर्जी दायर की गई है। इस मामले के सह आरोपी समर्थ सिंह की ओर से अब तक कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।






