Hindi News

बिजली कंपनी की चेतावनी, आवासीय परिसर में कमर्शियल गतिविधियां मिलीं तो भरना होगा जुर्माना, दी ये सलाह

Written by:Atul Saxena
Published:
बिजली कंपनी ने कहा है कि सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित होती मिली तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू यानि कमर्शियल माना जायेगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
बिजली कंपनी की चेतावनी, आवासीय परिसर में कमर्शियल गतिविधियां मिलीं तो भरना होगा जुर्माना, दी ये सलाह

electricity news

मध्य प्रदेश में कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो अपने घरों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं लेकिन उनके यहाँ बिजली का मीटर घरेलू ही लगा है ऐसे उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि चैकिंग में ये स्थिति पकड़ी गई तो भारी जुर्माना वसूला जायेगा, बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं से गैर घरेलू यानि कमर्शियल मीटर कनेक्शन लेने की सलाह दी है।

ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, प्रायवेट होस्‍टल या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, उन्हें बिजली कंपनी ने कहा है कि वे मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/apply/other/services अथवा UPAY app के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने मीटर कनेक्शन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें।

बिजली कंपनी की सलाह 

बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें यानि यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें।

जुर्माना वसूलने की चेतावनी  

कंपनी ने कहा है कि सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही हैं, तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

यहाँ करें मीटर कनेक्शन के लिए आवेदन  

उपभोक्ता अपने कनेक्शन की जांच करा लें और जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया गया है उसी के अनुसार सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल अथवा UPAY app पर जाकर अपने कनेक्शन प्रयोजन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित टैरिफ श्रेणी में परिवर्तित करा लें।