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MP किसानों के लिए काम की खबर, MSP पर धान-ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक, जानें प्रक्रिया

MP News: धान, ज्वार और बाजरे को MSP पर बेचने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, प्रदेश में 1100 केंद्र बनाए गए हैं, अबतक 3 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण, आधार का वेरिफिकेशन अनिवार्य, उपज का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में होगा
Paddy Jowar and Bajra

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। जिन किसानों ने अबतक पंजीयन नहीं कराया है वे शनिवार तक करा लें,क्योंकि पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।

5 अक्टूबर तक 3 लाख 5 हजार 82 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें जबलपुर संभाग में 1 लाख 47 हजार 824, नर्मदापुरम में 16 हजार 398, भोपाल में 8 हजार 599, रीवा में 94 हजार 384, शहडोल में 21 हजार 456 और सागर संभाग में 16 हजार 155 किसानों ने पंजीयन कराया है।

किसान कैसे करा सकते हैं पंजीयन

किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 1100 से अधिक पंजीयन केन्द्र बनाये गये हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। किसान सहकारी समितियों व सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्र से भी पंजीयन कर सकते हैं।

इसके अलावा एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर प्रति पंजीयन 50 रुपये शुल्क रखा गया है।  सिकमी/बटाईदार/कोटवार और वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति व सहकारी विपणन सहकारी संस्था ‌द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। ध्यान रहेे किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।

Pooja Khodani
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