मध्य प्रदेश में 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर बकायादार उपभोक्ताओं ने सौ फीसदी तक छूट का लाभ लिया। अब समाधान योजना का दूसरा चरण 01 जनवरी से शुरू हो रहा है जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट का अवसर
मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।
पहले चरण में बिजली कंपनी के खाते में पहुंची 373 करोड़ से अधिक राशि
मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 3 लाख 29 हजार 167 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 373 करोड़ 30 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 204 करोड़ 75 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है।
समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में
- समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है।
- यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है।
- इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ हुआ जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कुछ कम है।
- यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक थी जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया गया।
- अब यह द्वितीय और अंतिम चरण है जो कि 01 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है।
- समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा।
- कंपनी के उपाय एप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
- पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
- घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
- विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।





