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सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को लगाई फटकार, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद हुई एफआईआर

Written by:Shruty Kushwaha
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जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर के खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उच्चतम न्यायालय ने एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति कैसे इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकता है। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को लगाई फटकार, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद हुई एफआईआर

Supreme Court reprimands Vijay Shah : विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद, शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

बुधवार रात जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के महू तहसील के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उनपर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इन धाराओं के तहत अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने उन्हें कानूनी और राजनीतिक संकट में डाल दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शाह को गुरुवार को कड़ी फटकार मिली। अदालत ने जबलपुर हाईकोर्ट के एफआईआर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सख्त लहजे में कहा, “आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है? वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं। उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के मौजूदा हालात में उन्हें और अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी।” हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई स्वीकार कर ली है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

किस बात पर हुआ विवाद 

यह विवाद 12 को इंदौर जिले के मानपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ। यहां विजय शाह ने मंच से भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। शाह ने कहा, “जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर छीना, हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी हालत खराब कर दी।”इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद इसपर बवाल मच गया।

जबलपुर हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने शाह के बयान को “गटर की भाषा” करार देते हुए इसे देश की एकता, अखंडता और सेना की गरिमा के खिलाफ बताया। कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जिसके बाद बुधवार रात उनपर एफआईआर दर्ज की गई है।

विजय शाह की माफी

विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने इसपर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। 14 मई उन्होंने अपने X हैंडल पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा, “मेरे हाल के बयान से हर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए मैं न सिर्फ शर्मिंदा हूं, बल्कि दिल से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्रधर्म निभाते हुए जो काम किया, वह हमारी सगी बहन से भी अधिक सम्मानित हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि वह विचलित मन से गलत शब्द बोल गए और सेना का सम्मान करते हैं।

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Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha
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