Bihar Govt Employees: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अबतक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है तो 15 फरवरी 2026 तक जमा कर दें। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण 15 फरवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। समूह ए-बी-सी के सभी पदाधिकारी-कर्मियों, राज्य सरकार के अधीनस्थ बोर्ड निगम के अधिकारी-कर्मियों को चल- अचल संपत्ति का ब्योरा भी समय पर देना है, जो सरकारी सेवक तय अवधि में संपत्ति की विवरणी जमा नहीं करते हैं, उन अधिकारियों- कर्मियों का वेतन अटक सकता है।
फरवरी तक देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा
- सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले कर्मियों का मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा।ब्यौरा जमा करने के लिए निर्धारित फार्मेट सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।ब्योरा 31 मार्च 2026 तक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।
- सभी विभागीय डीडीओ को प्रमाणित कर कर देना होगा कि संपत्ति का ब्योरा देने हेतु कोई भी कर्मी शेष नहीं है। इसका घोषणा पत्र देना होगा। विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों के विवरण एमएस वर्ड फार्मेट में स्वीकार नहीं किया जाएगा।चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं जमा करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, साथ ही इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना होगी।
गृह विभाग ने भी जारी किए निर्देश
- गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल- अचल संपत्ति और अपने दायित्यों का विवरण देने के आदेश जारी किए है। विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि 31 दिसंबर को आधार मानते हुए सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को 15 फरवरी, 2026 तक हर हाल में अपने संपत्ति का डिटेल देना होगा। गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने डीजीपी, सभी डीजी, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव, जेल आईजी, विशेष सुरक्षा दल के समादेष्टा, रेल एडीजी, अभियोजन निदेशालय और सैनिक कल्याण के निदेशालय को इससे संबंधित पत्र भेज दिया है।
- ऐसा नहीं करने वाले पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। गृह विभाग की ओर से सभी निकासी और व्यय पदाधिकारी को निर्देश जारी किए है कि फरवरी माह के वेतन निकासी के समय ये सुनिश्चित करें कि संपत्ति का विवरण जमा हुआ है कि नहीं।
उत्तर प्रदेश: कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक देना है जानकारी
- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया है । राज्य के मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेशानुसार 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।
- इस तारीख तक विवरण जमा न करने वालों के नाम 1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली किसी भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाएंगे और विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो सकती है।बता दे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवकों (सेवा में रहते हुए चल-अचल संपत्ति अर्जन) नियमावली के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर वर्ष 31 जनवरी तक अपनी और परिवार के सदस्यों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होता है।





