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Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Written by:Kashish Trivedi
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Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madya Pradesh) में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को मंजूरी दी गई । अब विधेयक को 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। कोरोना (corona) की वजह से सभी कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए बैठक में शामिल हुए।

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दरअसल, 28 दिसंबर (28 December) से विधानसभा का सत्र (Assembly Session) शुरू हो रहा है। इसी के चलते आज शुक्रवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित कानून के प्रविधानों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 कैबिनेट में ध्वनि मत से पारित किया गया। अधिकतम 10 वर्ष का कारावासएक लाख का अर्थ दण्ड दो माह पहले सूचना देनी होगी। बगैर सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा। सबूत का भार आरोपी पर प्रावधानित हैं। धर्म परिवर्तन पर सम्बंधित संस्थान भी बराबर का जिम्मेदार माना जायेगा। 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पूर्व उस पर मोहर लगाई जाएगी।

शिवराज कैबिनेट की ब्रीफिंग गृहमंत्री मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। नरोत्तम मिश्ना ने बताया कि मप्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को आज #Cabinet ने ध्वनिमत ‌से अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक को अब विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य कानून समाप्त हो जाएगा।कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन,धमकी,बल,दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा।

इससे पहले मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं निकल पाने की वजह से प्रस्ताव पर शनिवार को विचार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए थे। होने वाली कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ अधिनियम के उल्लंघन के सजा में प्रावधान पर भी चर्चा होगी।

बता दें कि इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्र विधेयक का शिवराज कैबिनेट के सभी लोगों ने समर्थन किया था। इसके बाद माना जा रहा है कि 26 दिसंबर को एक अलग कैबिनेट बनाकर इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा और इसे विधानसभा ले जाया जाएगा। ज्ञात हो कि विधानसभा के आठवें सत्र का आयोजन 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। जहां 29 और 30 दिसंबर को प्रश्नकाल के साथ-साथ प्रस्ताव को मंजूरी और शासकीय कार्य संपन्न किए।

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