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1 अप्रैल से होंगे कई बड़े बदलाव, लागू होंगे 15 नए नियम, आम आदमी के जेब पर पड़ेगा असर, पढ़ें पूरी खबर 

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1 अप्रैल से कई नए नियम लागू होंगे वाले हैं। इसका प्रभाव आमजन पर पड़ेगा। बजट भी बिगड़ सकता है। इसलिए इन बदलावों को पहले से जान लें। आइए जानें अगले महीने क्या बदल जाएगा ? 
1 अप्रैल से होंगे कई बड़े बदलाव, लागू होंगे 15 नए नियम, आम आदमी के जेब पर पड़ेगा असर, पढ़ें पूरी खबर 

New Rules From April 1: मार्च महीना खत्म होते ही कई नए नियम लागू होंगे। जिसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा। कुछ बदलावों से लाभ होगा, वहीं कुछ जेब पर बोझ बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है। ताकि भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। इससे वित्तीय प्लानिंग में भी मदद मिलेगी।

1 अप्रैल से नया वित्तवर्ष शुरू हो रहा है। इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपीआई से संबंध नए रूल्स भी अप्रैल महीने की शुरुआत में लागू होंगे। कुछ जरूरी दवाइयाँ भी महंगी हो सकती है। एलपीजी गैस सिलेंडर और फ्यूल के रेट में भी संशोधन होने की संभावना है। इतना ही नहीं म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम भी लागू हो सकते हैं।

डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम 

  • डिविडेंड से होने वाली कमाई पर टीसीएस सीमा को सरकार ने 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वित्तवर्ष कर दिया है।
  • म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से जुड़े नियम सख्त होंगे। अब यूजर्स को केवाईसी और नॉमिनी विवरण को सत्यापित करना होगा। ऐसा न करने से अकाउंट फ्रिज हो सकता है। इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को निर्देश भी जारी किया है।

टैक्स से जुड़े नए नियम होंगे होंगे 

  • विदेशी ट्रांजेक्शन पर आरबीआई की लिब्रलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस लिमिट बढ़ने वाली है। इसे 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
  • स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्स्टिट्यूशन से एजुकेशन लोन के लिए टीसीएस कटौती को हटाने का फैसला सरकार ने लिया है।
  • मकान मालिकों के लिए रेंट से हुई कमी पर टीडीएस कटौती की सीमा को 2.4 लाख रूपये से बढ़ाके 6 लाख रुपये प्रति वित्तवर्ष कर दिया गया है।
  • 1 अप्रैल से पुरानी कर व्यवस्था जैसे कि 80सी छूट का लाभ उठाने के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रहेगी।
  • नया टैक्स स्लैब लागू होगा। जिसके तहत 12 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को 75 हजार रुपये टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा।

एफडी से जुड़े नए नियम

वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलने वाली है। टीडीएस कटौती बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। इससे पहले यह 50,000 रुपये था, लेकिन 1 अप्रैल से टीडीएस कटौती 1 लाख रुपये होगी। मतलब अब सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग सीपोजित से मिलने वाले 1 लाख रुपये तक ब्याज के इनकम पर टीडीएस नहीं लगेगा।

इनपुट टैक्स डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम लागू होगा 

बिजनेस करने वालों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है।

बैंकिंग से जुड़े नए नियम 

  • मिनिमम बैंक बैलेंस से जुड़े नियम सख्त होंगे। सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की लिमिट बैंक बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों को शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर खाते में न्यूनतम राशि रखनी होगी। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंकों ने नियम बदले हैं।
  • एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले हैं। कुछ क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट, फ्री वाउचर और माइलस्टोन बेनेफिट्स को बंद करने का ऐलान किया गया है।
  • चेक पेमेंट से जुड़े नियम भी बदल सकते हैं। 50,000 रुपये से अधिक की रकम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम जरूरी होगा। यह कदम धोखाधड़ी के मामले कम करने के लिए उठाया गया है।

यूपीआई से जुड़े नए नियम 

एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इनएक्टिव पड़े मोबाइल नंबरों के लिए यूपीआई लेनदेन बंद होने वाला है। इससे फ्रॉड से मामले कम होंगे।

दवाइयाँ महंगी होंगी 

सरकार ने एलएलईएम के तहत आने वाली दवाइयों की कीमतों में 1.74% बढ़ोत्तरी करने की इजाजत दे दी है। इससे बुखार, मधुमेह, एलर्जी समेत कई आम बीमारियों में काम आने वाली दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। इस लिस्ट में विटामिंस, मिनरल्स, पैरासिटामोल इत्यादि मेडिसिन शामिल हैं।

एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में बदलाव 

महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें निर्धारित करती हैं। 1 अप्रैल को सिलेंडर के भाव में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग नियम 

यदि अपने अभी तक पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम निपटा लें। वरना टीडीएस की दर बढ़ सकती हैं। टैक्स रिफ़ंड में भी देरी हो सकती है।

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