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दशहरा से पहले कर्मचारियों को तोहफा, सैलरी के साथ मिला 17 हजार रुपए बोनस

Written by:Kashish Trivedi
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दशहरा से पहले कर्मचारियों को तोहफा, सैलरी के साथ मिला 17 हजार रुपए बोनस

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार (Modi Government) ने 7th pay commission केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 11 फीसद की बढ़ोतरी के बाद अब रेलवे कर्मचारियों (railway employees) को बड़ा लाभ दिया है। दरअसल दूसरों से पहले उनके खाते में 78 दिन के वेतन (salary) के बोनस (bonus) भेजे जा रहे हैं। इससे देश भर के 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिला है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी योग्य अराजपत्रित रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिनों के वेतन के उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) को अधिकृत किया है। इस फैसले से लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के सदस्यों को छोड़कर सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। जो उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB ) के लिए पात्र हैं। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिना किसी वेतन सीमा के 78 दिनों के वेतन के बराबर है। यदि मासिक वेतन 7000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो उत्पादकता से जुड़ा बोनस (PLB) निर्धारित किया जाएगा जैसे कि मजदूरी 7000 रुपये प्रति माह है।

रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि “उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना के उद्देश्य के लिए मजदूरी में रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में परिभाषित ‘मूल वेतन’ और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त महंगाई भत्ता शामिल होगा। अन्य पात्रता की शर्तें, वेतन की गणना की पद्धति, आदि, जैसा कि मंत्रालय के निर्देशों और समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों में निर्धारित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।

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मंत्रालय ने अब घोषित किया है कि जिन पात्र कर्मचारियों को निलंबन पर नहीं रखा गया था, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा नहीं छोड़ी, सेवानिवृत्त, या समाप्त हो गए, या छुट्टी पर थे, जहां छुट्टी का वेतन स्वीकार्य छुट्टी वेतन से कम नहीं है। औसत वेतन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 17,951 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं उनके उत्पादकता लिंक्ड बोनस की गणना आधिकारिक नियमों के अनुसार की जा सकती है।

इसके अलावा, राज्य रेलवे भविष्य निधि (एसआरपीएफ) नियमों के नियम 905(2), 908, और 909 के अनुसार, एसआरपीएफ के ग्राहक जो उत्पादकता से जुड़े बोनस के लिए पात्र हैं, वे इसके तहत अनुमत राशि का पूरा या कुछ हिस्सा मंत्रालय के अनुसार उनके संबंधित राज्य रेलवे भविष्य निधि खातों में योगदान कर सकते हैं।

मंत्रालय ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उसी तरह किया जाएगा, जैसे पूजा / दशहरा की छुट्टियों से पहले वेतन निपटान है। रेल मंत्रालय ने आगे कहा है कि “पीएलबी के भुगतान के लिए उपरोक्त निर्णय कोरोना चुनौतियों के कारण प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद लिया गया है। कुछ रेलवे में परिचालन अनुपात, आय, लोडिंग आदि से संबंधित कमियों के बावजूद, पीएलबी का भुगतान सभी जोनल रेलवे के लिए समान रूप से किया जा रहा है।

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