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MP News: 2 कर्मचारी और 10 लाइसेंस निलंबित, 1 दर्जन को नोटिस, वेतन वृद्धि भी रोकी

Written by:Pooja Khodani
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MP News: 2 कर्मचारी और 10 लाइसेंस निलंबित, 1 दर्जन को नोटिस, वेतन वृद्धि भी रोकी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाहों पर कार्रवाई का दौर जारी है। उमरिया में स्वास्थ्य कर्मी और खंडवा में निर्वाचन कार्य (Khandwa By-election 2021) में लापरवाही बरतने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है।वही उज्जैन में दो विक्रेताओं के आगामी आदेश तक और जबलपुर में 8 दुकानों के लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित कर दिए गए है।वही सिवनी में सीएम हेल्पलाईन में लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए है।इसके अलावा दतिया में 13 पंचायत सचिव और सहायक को नोटिस जारी किए गए है।

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उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) संजीव श्रीवास्तव ने सेक्टर करकेली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक राजेन्द्र तिवारी को कार्य में लापरवाही और उदासीनता के चलते निलंबित कर दिया है।निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया, जिसमें राजेन्द्र तिवारी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सेक्टर करकेली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करकेली के हस्ताक्षर नहीं पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला मलेरिया अधिकारी जिला उमरिया नियत गया है। निलंबन (Suspended) अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

खण्डवा उपचुनाव से पहले निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतनें पर शिक्षिका (Teacher) ठाकुर निलंबित कर दिया गया है।इसके लिए मीनाक्षी ठाकुर प्राथमिक शिक्षिका पिपल्याखुर्द विकासखण्ड पंधाना का कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने से निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ है। इसके लिए लोकसभा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतनें पर मीनाक्षी ठाकुर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनय द्विवेदी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन (Suspension) अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय खण्डवा रहेगा। निलम्बन काल में इन्हें मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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सिवनी कलेक्टर (Seoni Collector) डॉ.राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सीएम हेल्पलाईन (CM Helpline) में दर्ज शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने व निराकरण के लिये प्रयास नहीं करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रतीक तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रतीक तिवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

पंचायत सचिव और सहायक रोजगार को नोटिस

दतिया में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संधारण न पाये जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश भार्गव ने ग्राम मपंचायत विण्ड़वा, रामनेर, सिंहपुरा, धनपीपरी, कुदारी, भरौली, रूवाहा, जनौरी, भदूमरा, गंधारी, उपरांय के सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी (MANREGA) खण्ड़ पंचायत अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गए। बीते दिनों नेशनल लेवल मॉनीटर नीरव त्रिवेदी द्वारा जिले की चिन्हित 12 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर उन पंचायतों में केन्द्र शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन किया गया। भ्रमण के दौरान कुछ ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का संधारण शासन निर्देशानुसार नहीं होने, अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने, समूहों के सक्रिय नहीं पाये जाने तथा अति. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद पंचायत भाण्ड़ेर द्वारा भ्रमण के दौरान जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर यह कार्रवाई की गई है।

दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

उज्जैन (Ujjain) में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित (license suspended) कर दिए गए है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आरपीएस नायक द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा गठित जांच दल के द्वारा कीटनाशक दवा विक्रेताओं के यहां किये गये निरीक्षण के दौरान महिदपुर विकास खण्ड के कीटनाशक दवा विक्रेता मेसर्स केशव एग्रो महिदपुर एवं मेसर्स पोरवाल कृषि सहायता केन्द्र झारड़ा के प्रतिष्ठान पर रिकार्ड व्यवस्थित नहीं पाये जाने पर उप संचालक एवं कीटनाशक अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा विक्रेताओं के कीटनाशक विक्रय लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये हैं।

8 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) कर्मवीर शर्मा ने निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने वाली 8 दुकानों का एक दिन के लिये लायसेंस निलंबित कर दिया है। इसमें 8 मदिरा दुकानों का शुक्रवार 8 अक्टूबर के लिये लायसेंस निलंबित कर इन सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। 8 अक्टूबर के लिये भी 8 मदिरा दुकानों का लायसेंस निलंबित किया गया है। इनमें देशी मदिरा दुकान सालीबाड़ा, ओरिया, लखनपुर और सहजपुर तथा विदेशी मदिरा दुकान स्टेडियम रोड़, बरेला, मढ़ाताल और क्षेत्रीय बस स्टैण्ड की दुकानें शामिल है।

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