
दीपावली आने वाली है और लोगों ने एक बार फिर जोरदार तरीके से पटाखे फोड़ने की तैयारी कर ली है। अगर आप जबलपुर के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल संस्कारधानी के लोगों को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए केवल 2 घंटे ही मिलने वाले हैं। जी हां प्रशासन द्वारा इसका समय तय कर दिया गया है।
जबलपुर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया है। केवल इतनी ही देर आतिशबाजी की जा सकेगी। वही 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए जान लेते हैं कि क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं।
पटाखे फोड़ने का समय तय
दिवाली से एक दो दिन पहले पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात को भी लोग बहुत देर तक पटाखे फोड़ते हैं। इस दौरान प्रतिबंधित पटाखे भी बड़ी मात्रा में फोड़ दिए जाते हैं। तेज आवाज वाले पटाखे ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाते हैं और पर्यावरण पर भी का असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि पटाखे चलाने के समय को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ अस्पताल, नर्सिंग होम, धार्मिक स्थलों और न्यायालय के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
125 डेसीमल से अधिक तीव्रता वाले पटाखे चलाने पर भी रहेगा प्रतिबंध
रात्रि 8 बजे से पहले और 10 बजे के बाद नहीं चलाये जा सकेंगे पटाखे
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RM : https://t.co/mz9GoHJYOs— Collector Jabalpur (@jabalpurdm) October 24, 2026
नकली पटाखों पर रोक
ज्यादा आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ प्रशासन में पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसी के साथ नकली ग्रीन पटाखे पर रोक लगाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कुछ दिन पहले नागरिक उपभोक्ता एवं मार्गदर्शक मंच की ओर से ज्ञापन सौंप कर प्रशासन को बाजार में बिक रहे नकली ग्रीन पटाखे के बारे में जानकारी दी गई थी। इस तरह के पटाखे पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के पालन का उल्लेख भी किया गया था। ऐसे में प्रशासन की नजर उन लोगों पर भी है जो नकली ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं।

