आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 5 जून से शुरू होने वाली है। जिसके लिए प्रवेश पत्र पहले ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। अब 7 जून की परीक्षा के लिए भी हॉल टिकट उपलब्ध हो चुके हैं। जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी हो चुके हैं। जिसका पालन सभी उम्मीदवारों को करना होगा। नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। सख्त कार्रवाई हो सकती है।
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा (RRB NTPC Exam) तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:45 बजे और तीसरी शिफ्ट 4:30 शुरू होगी। एग्जाम की अवधि 90 मिनट होगी। हालांकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम डेढ़ घंटे पहले होगी। यदि आपकी परीक्षा 9:00 बजे शुरू होने वाली है तो सुबह 7:30 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। 8:30 बजे तक गेट बंद कर दिए जाएंगे। एग्जाम में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी होगा।
इन दस्तावेजों को जरूर ले जाएं
परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर का प्रिंट आउट, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और वैध मूल फोटो आईडी कार्ड ले जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। इसीलिए कैंडिडेट यूआईडीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आधार को अनलॉक कर दें।
भूल कर भी न करें ये गलतियाँ
- एग्जाम हॉल अंदर किसी भी प्रतिबंध वस्तु को ले जाना वर्जित होगा। इसमें मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, MP3 प्लेयर, टैबलेट, पीसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल है। चिट्स, कागज, रुमाल, कागज, खाने-पीने की चीज, पेंसिल, इरेजर, पेन, पेंसिल बॉक्स, घड़ी, पेजर, इयरफोन, कैलकुलेटर, बेल्ट, हैंडबैग, कैप, कैमरा, पानी की बोतल इत्यादि चीजों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- मेटल एक्सेसरीज़, धार्मिक प्रतीक, चूड़ियां, गहने, मंगलसूत्र, कंगन इत्यादि न पहनने की सलाह दी जाती है,। इसके अलावा हाथों या पैरों पर मेहंदी भी न लगाएं। वरना बायोमेट्रिक पर कैप्चर करने में परेशानी हो सकती है।
- परीक्षा हॉल में किसी भी अन्य उम्मीदवारों के साथ बातचीत न करें।
- केंद्र प्रभारी या परीक्षा के लिए नियुक्त कोई अन्य केंद्र कर्मचारियों से अशिष्ट व्यवहार न जरें।
- परीक्षा हॉल में कदाचार/दुर्व्यवहार या किसी अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में यदि कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।





