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अस्थाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, राज्य सरकार ने जारी किया ये आदेश

Written by:Pooja Khodani
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मध्यप्रदेश सरकार के आदेश में लिखा है कि राज्य शासन के अधीन अस्थाई पदों की निरंतरता के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए अस्थाई पदों की निरंतरता प्रदर्शन की जाती है।
अस्थाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, राज्य सरकार ने जारी किया ये आदेश

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MP Employees News : मध्य प्रदेश के लाखों अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के पदों को 31 मार्च 2026 तक बनाए रखने का आदेश जारी किया है।

इस फैसले से आउटसोर्स, संविदा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आदेश के तहत मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे। ये कर्मचारी वर्षो से नौकरी कर रहे हैं और नियमित किए जाने की मांग भी कर रहे हैं।

क्या लिखा है वित्त विभाग आदेश में

आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पदों को जारी रखने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार ने अस्थायी पदों को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है ।

एक परीक्षा भी होगी आयोजित

वाणिज्य कर विभाग ने नियमित करने के संबंध में भी नए दिशा निर्देश जारी किए है।  राज्य सरकार ने नियमितीकरण के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का  फैसला किया है।इस परीक्षा में अस्थाई कर्मचारियों को 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे । उम्मीदवारों को कम से कम 150 अंक लाना अनिवार्य होगा। SC-ST वर्ग के कर्मचारियों को 10% की छूट दी गई है, उनके लिए पासिंग मार्क्स 50 फीसदी की जगह 40 फीसदी रहेंगे। सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद आरक्षित रहेंगे।

 

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani
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