भोपाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसान 17 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। इस बार किसानों के लिए एक जरूरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर फसल बेचने तक आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा।

ऐसे में किसान रजिस्ट्रेशन से पहले यह जरूर जांच लें कि उनका मोबाइल नंबर और बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। आधार से जुड़े बैंक खाते की जांच के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ही मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम की ओर से ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के जरिए एक रुपये का ट्रांजेक्शन भी किया जाएगा।

यहां मुफ्त में होगा किसानों का रजिस्ट्रेशन

किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देना जरूरी नहीं है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर मुफ्त पंजीयन कराया जा सकेगा। सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं के पंजीयन केंद्रों पर भी यह सुविधा मुफ्त रहेगी।

किसान MP Online कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां इसके लिए अधिकतम 50 रुपये शुल्क लिया जा सकेगा।

सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन संस्था के पंजीयन केंद्रों पर होगा। इस श्रेणी के सभी किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग करेगा।

आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी

आधार वेरिफिकेशन आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP या बायोमेट्रिक के जरिए किया जा सकेगा। किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए जिला और तहसील स्तर के आधार पंजीयन केंद्र चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। पोस्ट ऑफिस में चल रहे आधार सुविधा केंद्रों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब किसान के भू-अभिलेख में दर्ज खाते और खसरे के नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। दोनों में नाम अलग होने पर तहसील कार्यालय से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद ही पंजीयन मान्य होगा।

आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगा पैसा

सोयाबीन बेचने के बाद किसानों को भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। इसमें किसी कारण से भुगतान नहीं हो पाने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए दूसरे बैंक खाते में राशि भेजी जा सकेगी।

रजिस्ट्रेशन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड देना होगा। अक्रियाशील और संयुक्त बैंक खाते मान्य नहीं होंगे। फिनो, एयरटेल और पेटीएम के बैंक खाते भी पंजीयन के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों के भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों की जांच भी की जाएगी।