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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर, 28 फरवरी तक कराएं eKYC, कलेक्टरों को ये निर्देश जारी, जानें प्रक्रिया

Written by:Pooja Khodani
Last Updated:
वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 5 करोड़ 53 लाख 08 हजार में से 3 करोड़ 77 लाख 32 हजार पात्र हितग्राहियों के ekcy किए जा चुके हैं, शेष पात्र हितग्राहियों के निर्धारित समय सीमा में ekcy करने की कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर, 28 फरवरी तक कराएं eKYC, कलेक्टरों को ये निर्देश जारी, जानें प्रक्रिया

PMGKAY :प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों  के लिए जरूरी खबर है।राज्य सरकार ने 28 फरवरी तक eKYC करने के निर्देश दिए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 5 करोड़ 53 लाख 08 हजार में से 3 करोड़ 77 लाख 32 हजार पात्र हितग्राहियों के ekyc किए जा चुके हैं लेकिन 1 करोड़ 75 लाख 76 हजार हितग्राहियों के ekyc बाकी है ।शेष पात्र हितग्राहियों के निर्धारित समय सीमा में eKYC करने की कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिये हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को ही निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने और दोहरे/अपात्र/साईलेन्ट हितग्राहियों को पोर्टल से हटाने के लिये ekcy किया जाना आवश्यक है। ईकेवायसी 1 से 28 फरवरी तक अभियान चलाकर की जायेगी।

अबतक 3 करोड़ 77 लाख से अधिक हितग्राहियों की eKYC

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 5 करोड़ 53 लाख 08 हजार में से 3 करोड़ 77 लाख 32 हजार पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी किए जा चुके हैं। इस प्रकार 1 करोड़ 75 लाख 76 हजार हितग्राहियों के ईकेवायसी किए जाना शेष है। शेष पात्र हितग्राहियों के निर्धारित समय सीमा में ईकेवायसी करने की कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं।

ईकेवायसी करने की व्यवस्था

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर की प्रविष्टि की जा चुकी है।
  • उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई POS मशीन से पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क ईकेवायसी करने की सुविधा उपलब्ध है।
  • उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पात्र हितग्राही के eKYC उचित मूल्य दुकान स्तर पर किए जा रहे हैं। पात्र हितग्राही के डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण आधार नंबर/अन्य व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज होने पर सही व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा POS मशीन में उपलब्ध है।
  • त्रुटिपूर्ण आधार नंबर के स्थान पर सही आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा एक समय के लिए दी गई है।
  • विशेष अभियान में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को हितग्राही के घर जाकर भी ईकेवायसी कराने के निर्देश दिये गये हैं।

क्यों जरूरी है eKYC

  • राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।
  • केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं। फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।
  • eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) जरूरी है।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 9 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani
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