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होली से पहले इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, उम्र और योग्यता में मिली छूट

Written by:Pooja Khodani
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होली से पहले इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, उम्र और योग्यता में मिली छूट

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।  होली (Holi 2022) से पहले जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों (electricity department employees) को बड़ा तोहफा मिला है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू कश्मीर सरकार ने ऊर्जा विकास विभाग के दैनिक वेतनभोगियों को उम्र और योग्यता में छूट दे दी है।इससे बिजली विभाग में कार्यरत पीडीएल (परमानेंट डेली लेबर) और टीडीएल (टेंपरेरी डेली लेबर) के लगभग 12 हजार कर्मियों को लाभ होगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने ऊर्जा विकास विभाग के दैनिक वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है और उन्हें नियमित करने की राह को आसान कर दिया है।बीते महीने राज्य प्रशासनिक परिषद ने इन कर्मचारियों को नियमित करने पर मुहर लगा दी थी और अब विभाग ने इन कर्मचारियों की आयु और शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान कर दी है। विभाग के सहायक सचिव ताहिर फिरदौस ने रविवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया।  यह कर्मचारी लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे थे।इससे बिजली विभाग में कार्यरत PDL-TDL के लगभग 12 हजार कर्मियों को लाभ होगा।

गौरतलब है कि बीते महीने ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने ऊर्जा विकास विभाग के दोनों निगमों द्वारा PDLऔर TDL कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए तय भर्ती नियमावली का अनुमोदन कर दिया था, इसके बाद उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऊर्जा विकास विभाग के नियमितीकरण के लिए भर्ती नियम को स्वीकृति दी थी। सरकार के इस फैसले से 12 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।इन दैनिक वेतनभोगियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित किया जाएगा।।

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खास बात ये है कि अब विभाग में कोई स्थायी-अस्थायी कर्मी और कैजुअल सीजनल लेबर नहीं रहेगा। नए नियमों में विभागीय कर्मियों के लिए बीमा कवरेज, कर्मियों की सभी न्यायसंगत समस्याओं को हल करने का प्रावधान है। भर्ती नियम वर्ष 2020 में बिजली विभाग को निगमों में बदले जाने की प्रक्रिया के तहत किए गए वादे के अनुरुप ही हैं।

क्या होते है PDL-TDL कर्मचारी

  • टीडीएल उन दैनिक वेतनभोगियों को कहा जाता है,जिन्हे बिजली विभाग की किसी परियोजना विशेष में नियुक्त किया जाता है और इसकी समाप्ती के साथ उनकी सेवाएं भी समाप्त हो जाती हें।
  • पीडीएल उन दैनिक वेतन भोगियों को कहा जाता है जो वर्ष 2015 से पहले नियुक्त किए गए है। इनके सेवाएं नियमित नहीं हैं, लेकिन इन्हें स्थायी माना जाता है।
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