राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बीच मंगलवार को थोड़ी राहत मिली। हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से GRAP-4 के तहत लगाई गई सख्त पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है।
CAQM की उप-समिति ने यह निर्णय दिल्ली के AQI के ‘गंभीर’ श्रेणी से सुधरकर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आने के बाद लिया। मंगलवार को दिल्ली का औसत AQI 378 दर्ज किया गया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि GRAP के चरण 1, 2 और 3 के तहत लागू प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे।
AQI में आया लगातार सुधार
बीते कुछ दिनों से दिल्ली-NCR की हवा बेहद जहरीली बनी हुई थी। इसी के चलते 17 जनवरी को CAQM ने GRAP-4 की पाबंदियां लागू की थीं। 18 जनवरी को दिल्ली का औसत AQI 440 पर पहुंच गया था। इसके बाद 19 जनवरी को यह सुधरकर 410 हुआ और मंगलवार को यह और बेहतर होकर 378 पर आ गया। इसी सुधार के आधार पर पाबंदियां हटाने का फैसला हुआ।
GRAP-3 की पाबंदियां रहेंगी जारी
आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि GRAP-4 की पाबंदियां हटाई गई हैं, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे चरण के नियम लागू रहेंगे। इसका मतलब है कि गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर रोक जारी रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि हवा की गुणवत्ता फिर से खराब न हो।
एजेंसियां रखेंगी कड़ी निगरानी
CAQM ने NCR की सभी संबंधित एजेंसियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि GRAP के मौजूदा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि दोबारा GRAP-4 लगाने की नौबत न आए। उप-समिति मौसम विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमानों के आधार पर वायु गुणवत्ता की लगातार समीक्षा करेगी और स्थिति के अनुसार आगे के फैसले लेगी।





