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हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा, एपस्टीन से जोड़ने वाली ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग

Written by:Shruty Kushwaha
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उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन पोस्ट, वीडियो और समाचार रिपोर्टों में झूठे आरोप लगाए गए हैं जिनमें उनके पिता को जेफरी एपस्टीन और उनकी आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा गया है। हिमायनी ने अदालत से मांग की है कि इन सभी सामग्री को हटाया जाए और भविष्य में ऐसे झूठे आरोप फैलाने पर रोक लगाई जाए।
हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा, एपस्टीन से जोड़ने वाली ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग

Hardeep Puri

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मानहानि मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में उन्होंने अपने पिता के जेफरी एपस्टीन से कथित संबंध जोड़ने वाली ऑनलाइन सामग्री को “झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक” बताते हुए उसे हटाने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की है।

हिमायनी पुरी ने कहा है कि कई ऑनलाइन पोस्ट, वीडियो और समाचार रिपोर्टों में झूठा आरोप लगाया गया कि उनका संबंध बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों से है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इन सभी सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए।

हरदीप पुरी की बेटी ने हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि मुकदमा 

हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके पिता के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को झूठा बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन पोस्ट, वीडियो और समाचार रिपोर्टों में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन या उनकी आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने का दावा किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस साल 22 फरवरी से सोशल मीडिया पर हिमायनी पुरी पर आरोप लगने शुरू हुए कि उनका एपस्टीन या उनकी आपराधिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय, व्यापारिक या व्यक्तिगत संबंध था। हिमायनी पुरी ने अदालत से कहा कि ये सभी आरोप झूठे हैं और उनके निजी और पेशेवर सम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सारी सामग्री हटाने की मांग 

उन्होंने न्यायालय से मांग की है कि इन सभी सामग्री को तुरंत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए। मुकदमे में हिमायनी ने दस करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने X, Google, Meta और LinkedIn सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश देने की मांग की है कि भविष्य में उनके संज्ञान में आने वाले ऐसे मानहानिकारक पोस्ट को तुरंत हटाया जाए। हिमायनी पुरी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह आधारहीन, झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बातें उनके पिता की राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के के कारण फैलाए जा रही हैं और इनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha
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