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अगर ट्रेन हादसे में किसी यात्री की मौत हो जाए तो कैसे मिलता है मुआवजा? जानें पूरी प्रक्रिया

Written by:Shyam Dwivedi
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जिनकी ट्रेन हादसे में जान जाती है उनके परिवार वालों को राज्य सरकार के अलावा रेलवे से भी मुआवजे का ऐलान होता है। रेलवे में मुआवजा लायबलिटी रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 124 और 124 ए के तहत दिया जाता है। लेकिन रेलवे द्वारा मुआवजा के मिलने की प्रक्रिया क्या है इस बारें में आप नहीं जानते होंगे?
अगर ट्रेन हादसे में किसी यात्री की मौत हो जाए तो कैसे मिलता है मुआवजा? जानें पूरी प्रक्रिया

railway travel rule

देश में कई ट्रेन हादसे (Train Accidents) होते हैं जिसमें यात्रियों की जान तक चली जाती है। जिनकी ट्रेन हादसे में जान जाती है उनके परिवार वालों को राज्य सरकार के अलावा रेलवे (Railway) से भी मुआवजे का ऐलान होता है। लेकिन रेलवे द्वारा मुआवजा के मिलने की प्रक्रिया क्या है? इस बारें में आप नहीं जानते होंगे। चलिए आज हम बताते हैं कि रेल हादसे में अगर किसी यात्री की मौत या घायल हो जाए तो मुआवजा कैसे मिलेगा?

कैसे मिलता है ट्रेन हादसे का मुआवजा?

बता दें कि कई बार उस राज्य सरकार की ओर से भी मुआवजा दिया जा सकता है जिस राज्य में ट्रेन दुर्घटना हुई है। मुआवजा उसी यात्री को मिलता है जिसके पास वैध टिकट होती है। वहीं रेलवे में मुआवजा लायबलिटी रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 124 और 124 ए के तहत दिया जाता है। ट्रेन दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपये तक मिलते हैं। वहीं दिव्यांग होने और मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये तक दिए जाते हैं।

अब बात ये है​ कि ये मुआवजा परिवार वालों तक कैसे पहुंचेगा? इसके लिए कुछ प्रोसेस करनी होती है। जो इस प्रकार है— IRCTC टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन देता है, जो हादसे की स्थिति में मुआवजे का आधार बनता है। रेलवे इस इंश्योरेंस के तहत मौत, स्थायी विकलांगता या गंभीर चोट लगने पर निर्धारित राशि दी जाती है। रेलवे प्रशासन की ओर से भी राहत सहायता दी जाती है जो हादसे की गंभीरता और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

रेलवे (Railway) नियमों के अनुसार अगर किसी यात्री की ट्रेन हादसे में मौत हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को रुपये 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में रुपये 7.5 लाख का मुआवजा तय है। अगर कोई यात्री गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे रुपये 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। मामूली चोट लगने पर भी रेलवे रुपये 10,000 तक का मुआवजा देता है। यह राशि IRCTC के ट्रैवल इंश्योरेंस या रेलवे प्रशासन की राहत सहायता योजना के तहत दी जाती है।

इनको नहीं मिलता मुआवजा

मुआवजा उसी यात्री को मिलता है जिसके पास वैध टिकट होती है। अगर कोई शख्स अपनी गलती से हादसे का शिकार हो जाता है, बीमारी की वजह से ट्रेन में मौत हो जाती है या फिर ट्रेन के सामने आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।

छत्तीसगढ़ में भीषण ट्रेन हादसा

छत्तीसगढ़ में मंगलवार को भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। बिलासपुर में लालखदान के पास हावड़ा रूट पर चल रही पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरने के कारण यात्रियों में दहशत फैल गई। इस हादसे में कई लोगों की जान और कई लोग घायल हो गए है। हादसे में प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

Shyam Dwivedi
लेखक के बारे में
पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो समाचार, घटनाओं, और मुद्दों की जानकारी देता है, उनकी जांच करता है, और उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करता है। मेरा नाम श्याम बिहारी द्विवेदी है और मैं पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। View all posts by Shyam Dwivedi
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