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Fri, Dec 19, 2025

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर ,EPFO ने किया इन नियमों में बड़ा बदलाव, जानें किस तरह मिलेगा लाभ

Written by:Pooja Khodani
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दो नौकरियों के बीच पड़ने वाले वीकेंड और घोषित छुट्टियों को EDLI डेथ क्लेम सेटल करते समय सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा।
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर ,EPFO ने  किया इन नियमों में बड़ा बदलाव, जानें किस तरह मिलेगा लाभ

EPFO EDLI scheme 2025 : कर्मचारी भविष्‍य निध‍ि संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। ईपीएफओ 17 दिसंबर 2025 को ईडीएलआई यानी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है।इससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बड़ा लाभ मिलेगा।नए नियम के तहत अब जॉब चेंज करते समय 60 दिनों तक का गैप भी कंटीन्यूअस सर्विस माना जाएगा।

EPFO ने EDLI में किए ये बदलाव

  • EPFO के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी जॉइन करता है और बीच में सिर्फ शनिवार, रविवार या कोई घोषित छुट्टी ( राष्ट्रीय, राजपत्रित , राज्य या प्रतिबंधित अवकाश ,EPF & MP Act 1952 के अंतर्गत ) आती है, तो उसे सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएग, इन्हें लगातार सर्विस माना जाएगा।
  • ईपीएफओ ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी ने शुक्रवार को पुरानी नौकरी छोड़ी और सोमवार को नई नौकरी जॉइन की, तो बीच के शनिवार और रविवार को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा।इसी तरह साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, गजेटेड हॉलिडे, राज्य सरकार की छुट्टियां और रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज को भी सर्विस में ब्रेक नहीं गिना जाएगा।
  • हालांकि शर्त यह है कि पहली नौकरी छोड़ने की तारीख और दूसरी नौकरी जॉइन करने की तारीख के बीच सिर्फ यही छुट्टियां हो, कोई अतिरिक्त गैप न हो। EPFO ने यह भी कहा है कि अगर नौकरी बदलते समय अधिकतम 60 दिनों तक का गैप होता है, तब भी सर्विस को कंटिन्यूअल माना जाएगा।

EDLI स्कीम के तहत बीमा कवर

EPFO ने अब कर्मचारियों के लिए EDLI स्कीम के तहत बीमा कवर के नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत अगर किसी कर्मचारी की पीएफ बैलेंस 50,000 रुपये से कम है, तो भी कर्मचारी के परिवार को कम से कम 50,000 रुपये का बीमा लाभ मिलेगा।पहले यह लाभ तभी मिलता था, जब कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपये तक की राशि होती थी। अगर किसी मेंबर की मौत नौकरी के दौरान हो जाती है। उसका आखिरी पीएफ योगदान 6 महीने के भीतर जमा हुआ था। उसके परिवार को स्कीम के हिसाब से EDLI का लाभ मिलेगा। बस शर्त यह है कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ( रोल्स) पर होना चाहिए।

क्या है EDLI योजना, किस तरह मिलता है लाभ

भारत सरकार ने 1976 में कर्मचारियों के असामयिक निधन की स्थिति में उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईडीएलआई योजना शुरू की थी,इसके तहत EPF के लिए रजिस्टर्ड कर्मचारियों को जीवन बीमा प्रदान करता है। खास करके यह स्कीम उन EPF खाताधारकों को कवर करती है, जिनकी नौकरी के एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है।नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी अब बीमा कवरेज मिलता है।EPFO द्वारा मैनेज की जाने वाली यह स्कीम EPF और EPS को पूरा करती है, जिसमें फायदे औसत सैलरी और EPF बैलेंस के आधार पर मिलते है।ईडीएलआई योजना में कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच बीमा कवरेज मिलता है।

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