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LPG संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला: PNG नियमों में बदलाव, 35 दिन में गैस सिलेंडर बुकिंग की खबरों को बताया गलत

Written by:Shruty Kushwaha
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सरकार ने रसोई गैस व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए ये फैसला लिया है। इसके तहत पाइपलाइन के जरिए घरों तक गैस पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जा रहा है, ताकि लोगों की सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके। वहीं, सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और लोग ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी के साथ पैनिक बुकिंग न करने की अपील भी की गई है।
LPG संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला: PNG नियमों में बदलाव, 35 दिन में गैस सिलेंडर बुकिंग की खबरों को बताया गलत

LPG Gas Cylinder

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की बाधा के कारण एलपीजी आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने पीएनसी कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विस्तार को तेज करने के लिए नया आदेश जारी किया गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार सहित) आदेश, 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अधिसूचित कर दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

PNG के लिए नए नियम लागू

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू गैस व्यवस्था को संतुलित करने के लिए  गैस पाइपलाइन नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 लागू करते हुए पाइपलाइन परियोजनाओं (पीएनजी) की मंजूरी प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बना दिया है। यह आदेश Essential Commodities Act 1955 के तहत जारी किया गया है।

इसके तहत अब यदि निर्धारित अवधि में किसी परियोजना को अनुमति नहीं मिलती तो उसे स्वतः स्वीकृति मिल जाएगी जिससे देरी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इसके साथ ही अलग-अलग एजेंसियों से बार-बार अनुमति लेने की जरूरत खत्म करने के लिए एकीकृत प्रक्रिया लागू की गई है। स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त शुल्क या अनियमित वसूली पर रोक लगाने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क खुदाई और मरम्मत को लेकर ‘डिग एंड रिस्टोर’ तथा ‘डिग एंड पे’ जैसे मानक लागू किए गए हैं, जिससे निर्माण कार्य और शहरी सुविधाओं के बीच संतुलन बना रहे। इस नीति का फोकस शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पहुंच को तेजी से बढ़ाना है, ताकि घरेलू रसोई गैस पर निर्भरता धीरे-धीरे कम की जा सके।

गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं

हाल ही में एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें तेजी से फैलने लगी जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई। खासतौर पर यह दावा किया जा रहा था कि अब गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नया समय अंतराल लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत डबल सिलेंडर वालों के लिए 35 दिन, सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 45 दिन का इंतजार जरूरी होगा।

इन चर्चाओं के बीच सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए ऐसे सभी दावों को गलत बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पीआईबी ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि एलपीजी बुकिंग नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है और वायरल हो रही खबरें पूरी तरह अफवाह हैं। दो रिफिल बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल पहले जैसा ही रहेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पहले की तरह शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर ही बुकिंग होगी। इसी के साथ लोगों से ये अपील भी कि गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग न करें।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha
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