भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है लेकिन क्या आप जानते है कि देश के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं?आईए जानते है……..
देश के उपराष्ट्रपति का वेतन ‘संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम, 1953’ के तहत निर्धारित किया जाता है। यूं तो उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष के तौर पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। जानकारी के मुताबिक, उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपये सैलरी मिलती है।
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भारत के उपराष्ट्रपति के मिलते है ये अतिरिक्त लाभ
- सैलरी के अलावा उपराष्ट्रपति कई तरह के भत्ते जैसे दैनिक भत्ता, मुफ्त आवास, चिकित्सा, यात्रा और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं।
- मुफ्त चिकित्सा देखभाल, मुफ्त ट्रेन और हवाई यात्रा, एक लैंडलाइन कनेक्शन और मोबाइल फोन कनेक्शन अन्य लाभों में से हैं। उपराष्ट्रपति के पास व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ कर्मचारी भी होते हैं।
- उपराष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलता है
- भारत के नई दिल्ली में मौलाना आजाद रोड पर स्थित भारत के उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। इसे उपराष्ट्रपति भवन के नाम से भी जाना जाता है।
उपराष्ट्रपति को मिलती है ये शक्तियां
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उनके सारे कामकाज संभालते हैं।
- उपराष्ट्रपति अधिकतम छह महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस बीच नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है।
- जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते है तो उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी और प्रिवलेज मिलते है। राष्ट्रपति जैसी सुविधाओं को पाने के भी हकदार होंगे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन के साथ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती रहती हैं।
नोट: यह जानकारी विभिन्न स्त्रोतो से जुटाई गई है, जिसमें बदलाव हो सकता है।