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सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब ऑनलाइन मिलेगा सारा रिकॉर्ड, Dopt ने जारी किए ये निर्देश

Written by:Pooja Khodani
Published:
कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि सभी केंद्र सरकार के विभागों को कर्मचारियों की डिजिटल सेवा पुस्तिकाएँ बनाए रखने और भौतिक सेवा पुस्तिकाओं को धीरे-धीरे समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब ऑनलाइन मिलेगा सारा रिकॉर्ड, Dopt ने जारी किए ये निर्देश

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।हाल ही में केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक अहम निर्णय लिया है।इसके तहत अब हर कर्मचारी की सर्विस से जुड़ी सारी जानकारी कागज पर ना होकर ऑनलाइन रिकॉर्ड होगी, इसे ई-सर्विस बुक (e-Service Book) कहा जाएगा और ये जानकारी e-HRMS 2.0 पोर्टल पर सेव होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  ई-सर्विस बुक से सभी कर्मचारियों की सर्विस का रिकॉर्ड रखना आसान होगा, ट्रांसफर और प्रमोशन जल्दी होंगे । इस संबंध में कार्मिक विभाग (DoPT) ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए है कि वह अपने कर्मचारियों की सर्विस बुक को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करें।इसके बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड पूरा होने पर कागज की सर्विस बुक बंद कर दें। अब डिजिटल सर्विस बुक को ही ऑफिशियल माना जाएगा।

क्या लिखा है आदेश में

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Dopt) की अधिसूचना के अनुसार,  सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे e HRMS 2.0 पर अपनी ऑनबोर्डिंग के अलावा, केवल eHRMS 2.0 पर ही ई-सेवा पुस्तिकाएँ बनाए रखें और e HRMS 2.0 पर ई-सेवा पुस्तिकाओं में डेटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के बाद, भौतिक सेवा पुस्तिकाओं को चरणबद्ध तरीके से हटा दें, क्योंकि इसे सभी उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा।

क्या है ई सर्विस बुक

  • सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, उसकी संपूर्ण सेवा अवधि और करियर की सभी घटनाओं को दर्ज करने वाला एक दस्तावेज़ है, जिसमें उसकी भर्ती के चरण से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति तक की प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई दर्ज होती है ताकि यह सरकारी कर्मचारी के सेवा इतिहास को दर्शा सके।
  • आसान शब्दों में कहें तो सर्विस बुक’ में पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन संशोधन, छुट्टियों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों का विवरण होता है।
  • एसआर 198 और 199 के अनुसार, ऐसी सेवा पुस्तिका सरकारी कर्मचारी के लिए उसकी पहली नियुक्ति की तारीख से ही रखी जानी चाहिए और उसे उस कार्यालय प्रमुख के पास रखना आवश्यक है जहाँ वह कार्यरत है और स्थानांतरण होने पर उसे कर्मचारी के साथ स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
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