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PM Fasal Bima Yojana: किसान 31 जुलाई तक करा लें फसल बीमा, कैसे करें आवेदन? जानें डिटेल्स

Written by:Pooja Khodani
Published:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान 4 दिन के अंदर आवेदन कर लें, ताकि नुकसान की स्थिति में मुआवजा पाने के हकदार बन सकें।
PM Fasal Bima Yojana: किसान  31 जुलाई तक करा लें फसल बीमा, कैसे करें आवेदन? जानें डिटेल्स

PM FASAL BIMA YOJANA : मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें।किसानों ने जिस भी बैंक या कंपनी से बीमा पॉलिसी ली है, उसी बैंक या कंपनी की नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना आधार वेरिफिकेशन कराकर उसे अपडेट करा लें।इस योजना के तहत बीमा का प्रीमियम मात्र दो प्रतिशत किसानों को देना होता है, जबकि बाकी धनराशि प्रदेश और केंद्र सरकार वहन करती है।

इन फसलों के लिए करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, ज्वार, अरहर, कपास, तिल बाजरा, मक्का, धान, उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।

जरुरी डाक्यूमेंट्स:

पासपोर्ट साइज फोटो,बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड प्रमाण (RoR/LPC या वैध समझौता), पहचान प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/नरेगा जॉब कार्ड), पता प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/बिजली बिल), फसल घोषणा पत्र (जो फसल बोई या बोने का इरादा हो)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 मई 2016 में की गई थी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना की चलाई जाती है।
  • योजाना के अंतर्गत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होती है तो इस स्थिति में फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे योजना के तहत किसानों की फसल खराब हो जाने बावजूद उन्हें बीमा का पैसा मिलता है।

पीएम फसल बीमा योजना: ऑनलाइन कैसे करें आवेदन

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर होमपेज पर Farmers Corner के टैब पर क्लिक करें।
  • Guest Farmer पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अपना नाम, पासबुक में नाम, मोबाइल नंबर, पता, किसान आईडी और बैंक की पूरी डिटेल डालें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद Farmer Corner पर क्लिक करके यूजर आईडी से लॉगिन करें।
  • मोबाइल नंबर Enter करने के बाद ओटीपी से उसे वैरिफाई करें,अब Farmer Application Form खुल जाएगा।
  • बीमा के लिए आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही ढंग से भरें।
  • कौन सी फसल लगा रहे हैं, खेत का क्षेत्रफल कितना है सब डालें।रबी या खरीफ की फसल आपको चुनना होगा
  • जब फॉर्म भर दें, तो उसे ध्यान से पढ़ें और Submit कर दें। स्क्रीन पर भुगतान के लिए मैसेज आएगा।
  • आप चाहें तो Pay Later का विकल्प चुनकर बाद में भुगतान कर सकते हैं या फिर उसी समय प्रीमियम भर सकते हैं, भुगतान के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन: किसान चाहें तो जो बैंक बीमा या इंश्योरेंस कंपनी बीमा कर रहे हैं, वहां से फॉर्म ले सकते हैं।इसके बाद सभी दस्तावेजों के साथ उसे जमा करा दें और Application ID नोट कर लें।किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद से भी फॉर्म भर सकते हैं. आपको अपने VLE को बताना होगा और आपकी तरफ से फॉर्म भर देगा। अधिक जानकारी के लिए https://pmfby.gov.in पर जाएं या 14447 पर कॉल करें। फसल संबंधी हर जानकारी व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर भी पा सकते हैं । किसान भाई-बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी फसल बीमा करवा सकते हैं ।

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लेखक के बारे में
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 9 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani
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