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Sun, Dec 21, 2025

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, इन शहरों में मीट-शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगाया बैन, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

Written by:Shyam Dwivedi
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पंजाब सरकार ने अमृतसर की वॉल्ड सिटी, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को 'पवित्र नगर' का दर्जा दिए जाने के बाद अब इन तीनों स्थानों पर मांस, तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है।
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, इन शहरों में मीट-शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगाया बैन, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

पंजाब सरकार ने अमृतसर की वॉल्ड सिटी, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को ‘पवित्र नगर’ का दर्जा दिए जाने के बाद अब इन तीनों स्थानों पर मांस, तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए ये जानकारी दी है।

बता दें कि लंबे समय से सिख संगठन इन इलाकों में शराब और मीट की दुकानों को हटाने की मांग कर रहे थे। अब आधिकारिक आदेश के बाद इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के नशीले पदार्थों या मांस का व्यापार कानूनी रूप से वर्जित होगा। पंजाब सरकार के इस फैसले का उद्देश्य इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता और आध्यात्मिक मर्यादा को बनाए रखना है। वहीं इसे राज्य की राजनीति में एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी तथा ई-रिक्शा, मिनी-बस, शटल बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं सहित सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंंने कहा कि अब पवित्र शहरों में सख्त नियम लागू होंगे। उन्होंने कहा, इन शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।

जानें क्या-क्या हुआ बैन?

  • मांस-मछली की सभी दुकानें और होटल-रेस्तरां (नॉन-वेज)।
  • शराब के ठेके, बार, पब, वाइन शॉप।
  • सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, जर्दा आदि सभी उत्पादों की बिक्री।
  • हुक्का बार और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ।