पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (West Bengal SIR Draft Voter List) 16 दिसंबर को जारी होने वाली है। इसके अलावा राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट मतदाता सूची भी मंगलवार को जारी होगी। चुनाव आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी राजनीतिक दलों के साथ शेयर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के सीईओ और डीईओ के आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड होगी। ताकि नागरिक इसे आसानी से चेक कर सकें।
यह अंतिम मतदाता सूची नहीं है। नागरिक इसे चेक करके विसंगतियों को पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची में अनुपस्थित/ शिफ्टेड/मृत/ डुप्लीकेट वोटर की अलग-अलग लिस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दिन मंगलवार से ड्राफ्ट रोल को सार्वजनिक जांच के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। नागरिक इसपर अपनी राय दे पाएंगे और आपत्ति दर्ज करने कर पाएंगे।
यहाँ चेक पश्चिम बंगाल SIR शेड्यूल
दावा और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। सुनवाई, सत्यापन और नोटिस पीरियड 16 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। पोलिंग स्टेशंस के लिए राशनलाइजेशन/ रिअरेंजमेंट 7 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्टॉरल पोल और फाइनल पब्लिकेशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 तक चलेगी। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
58 लाख से अधिक वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाता पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक वोटर के नाम हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ASD श्रेणियां (एब्सेंट/शिफ्टेड/डेड/ डुप्लीकेट) से जुड़े करीब 13.74 लाख विसंगतियों की पहचान की है। 31 लाख से अधिक लोगों को सुनवाई के लिए उपस्थित होने की जरूरत की पड़ सकती है। 16 दिसंबर से नागरिक चेक कर पाएंगे की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं।
कैसे चेक करें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं?
ड्राफ्ट रोल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन सूची को चेक करने के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ या पश्चिम बंगाल की सीईओ के आधिकारिक वेबसाइट http://ceowestbengal.gov.in/ को विजिट करना होगा। EPIC नंबर और निर्वाचक का नाम दर्ज करना होगा। डिलीट किए गए वोटर के नाम की लिस्ट भी जारी की जाएगी।
लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें?
यदि किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं होता है, तो उन्हें चुनाव आयोग के सुनवाई में शामिल होना पड़ सकता है। जो भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करना चाहते हैं, उन्हें सुनवाई के दौरान यह बताना होगा कि उनका नाम लिंक क्यों नहीं हो पाया। इसके अलावा नागरिकता और वोटिंग पात्रता के लिए प्रूफ भी जमा करना होगा। जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, माध्यमिक या अन्य शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फैमिली सर्टिफिकेट, हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट इत्यादि दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा 1987 से पहले पोस्ट ऑफिस, बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या किसी भी लोकल अथॉरिटी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट भी जमा कर सकते हैं।
Draft Voter list will be published on 16th December, 2025. For updates follow us.#SIR #DraftVoterList @ECISVEEP @SpokespersonECI @PIBKolkata @AIRKolkata pic.twitter.com/NlDlOzbF7c
— CEO West Bengal (@CEOWestBengal) December 15, 2025





