Hindi News

बंगाल SIR को लेकर ECI का बड़ा कदम, अधिकारियों को निर्देश जारी, 24 जनवरी तक करना होगा ये काम

Published:
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गड़बड़ी वाले लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। अनुशासनात्मक रिकॉर्ड भी मांगा है। 
बंगाल SIR को लेकर ECI का बड़ा कदम, अधिकारियों को निर्देश जारी, 24 जनवरी तक करना होगा ये काम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विशेष गहन पुनरीक्षण (West Bengal SIR) प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है। चुनाव अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा 19 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन करने का निर्देश राज्य प्रशासन और पुलिस को दिया गया है।

लॉजिकल विसंगतियों और अनमैप्ड श्रेणी के तहत घोषित नामों के सार्वजनिक प्रदर्शन को भी अनिवार्य किया गया है। प्रभावित मतदाताओं को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने और अपनी बात रखने का मौका भी दिया। 24 जनवरी 2026 तक ग्राम पंचायत भवन, प्रत्येक तालुका, ब्लॉक और वार्ड कार्यालय में इन श्रेणियों में रखे गए नाम प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। ऐसे लोगों को नाम प्रकाशित होंने के 10 दिन के अंदर आपत्ती, दस्तावेज और दावों को निर्धारित अधिकारियों के पास जमा करना होगा। दस्तावेजों को जमा करने के बाद एक रसीद भी जारी की जाएगी। माध्यमिक एडमिट कार्ड भी मान्य होगा।

आदेश की कॉपी यहाँ देखें

प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश जारी 

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव, डीजीपी बंगाल और पुलिस आयुक्त को भी निर्देश भी जारी किए गए हैं। पर्याप्त मैनपॉवर तैनात करने को कहा गया है। सुचारु संचालन के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनी रहे, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा किसी भी गैर अनुपालन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।

यहाँ देखें आदेश

EC ने चुनाव अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा 

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कुछ चुनाव अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई है। आयोग का कहना है कि कार्रवाई तय नियमों पालन किए बिना की गई है। इन मामलों में चुनाव आयोग से कोई भी सलाह नहीं ली गई थी। इसलिए आयोग ने इन कार्रवाइयों को प्रक्रियात्मक रूप से गलत बताया है। संबंधित अधिकारियों से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड की मांग की है। ताकि इसकी दोबारा जांच हो सके। इस काम को पूरा करने के लिए 24 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है ।

यहाँ देखें आदेश
मध्य प्रदेश से जुड़ी विश्वसनीय और ताज़ा खबरें MP Breaking News in Hindi यहां आपको मिलती है MP News के साथ साथ लगातार अपडेट, राजनीति, अपराध, मौसम और स्थानीय घटनाओं की सटीक जानकारी। भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपडेटेड रहें !
Manisha Kumari Pandey
लेखक के बारे में
पत्रकारिता जनकल्याण का माध्यम है। एक पत्रकार का काम नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है। ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल मानव की स्थिति को सुधारने में हो सकें। देश और दुनिया धीरे–धीरे बदल रही है। आधुनिक जनसंपर्क का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार का किरदार वैसा ही जैसे आजादी के पहले था। समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाना। स्वयं के लाभ को न देख सेवा को प्राथमिकता देना यही पत्रकारिता है। अच्छी पत्रकारिता बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारतीय संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताया गया है। हेनरी ल्यूस ने कहा है, " प्रकाशन एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और आज भी नहीं है और न ही यह कोई पेशा है।" पत्रकारिता समाजसेवा है और मुझे गर्व है कि "मैं एक पत्रकार हूं।" View all posts by Manisha Kumari Pandey
Follow Us :GoogleNews