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कोरोना कर्फ्यू: अब इस जिले में 17 मई तक सख्ती, 30 मई तक शादी समारोह पर प्रतिबंध

Written by:Pooja Khodani
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रीवा, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को नियंत्रित करने के लिये रीवा कलेक्टर (Rewa Collector) एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार पूरे जिले में 6 मई को प्रात: 6 बजे से 17 मई को प्रात: 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन (Lockdown)-कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) प्रभावी रहेगा।  संपूर्ण रीवा जिले में शादी समारोह पूरी तरह से 30 मई तक प्रतिबंधित रहेंगे।

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दरअसल, आज बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के लिये पूरे रीवा जिले में 17 मई को सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन-कोरोना कर्फ्यू लागू रखने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछड़ावर्ग अल्पसंख्यक कल्याण तथा ग्रामीण विकास ने की।

मंत्री पटेल ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में संक्रमण को रोकने के लिये हर संभव प्रयास करें। जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में कमी आयी है। लेकिन शहरी क्षेत्र में इसका प्रकोप घटने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। लॉकडाउन के आदेशों का कठोरता से पालन करायें। ट्रेनों के आने-जाने के समय को छोड़कर बसों का आवागमन प्रतिबंधित करें। जिले के अंदर तथा जिले से बाहर जाने वाली बसों का संचालन न हो।

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बैठक में 14 मई को ईदुल-फितर त्यौहार के लिये आवश्यक खरीददारी करने के संबंध में सुझाव दिया गया। इस संबंध में मंत्री पटेल ने कहा कि नगर निगम ईद से संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति के लिये दुकानें चिन्हित करके उन्हें अनुमति पत्र प्रदान कर दे। इन दुकानों में सामग्री की सूची देकर होम डिलेवरी से वस्तुएं प्रदान करने की व्यवस्था बनायें।इस आदेश का मूल उद्देश्य यह है कि लोग अपने घरों से कम से कम निकलें जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।

जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, तहसीलदारों तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रमुख स्थलों पर प्रतिबंधात्मक आदेश को चस्पा करने तथा आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, कोविड रेग्युलशन एक्ट 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

यहां पढ़े क्या रहेगा खुला और क्या बंद

  • यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किया गया है।कोरोना कर्फ्यू अवधि में सामान्यत: चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य के लिये किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
  •  कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध, औषधि, केमिस्ट, अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तथा पेट्रोल पंप पूर्ववत खुले रहेंगे।
  • औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती हैं वह लॉकडाउन से मुक्त होंगी।
  • समस्त शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवायें लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। शासकीय उपार्जन कार्य पूर्ववत होगा।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी संचालित रहेंगी। फल, सब्जी एवं किराना सामग्री का वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से किया जायेगा।
  • इसके लिये नगर निगम, नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी व्यवस्था की जायेगी।
  • सभी एंबुलेंस में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा।
  • मेडिकल दुकानों में भी कोरोना के उपचार से जुड़ी दवाओं की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा।
  • सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी कोरोना के उपचार से जुड़ी सेवाओं, दवाओं तथा जांच की रेट सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
Pooja Khodani
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