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साइकिल वितरण योजना में लापरवाही, पावती न देने पर BRC निलंबित, लोक शिक्षण आयुक्त ने जारी किया आदेश

साइकिल वितरण योजना में पावती उपलब्ध न कराने अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में कमियों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त कदम उठाया है। बैढ़न सिंगरौली बीआरसी फूलचंद पटेल को निलंबित किया गया है।
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सिंगरौली में साइकिल वितरण योजना में लापरवाही का सामना आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त कार्रवाई की है। बीआरसी, बैढ़न सिंगरौली फूलचंद पटेल को निलंबित कर कर दिया गया है। उनपर संबंधित एजेंसी को पावती उपलब्ध न कराने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में कथित कमी का आरोप है।

बीआरसी के निलंबन से संबंधित आदेश अभिषेक सिंह लोक शिक्षण आयुक्त, मध्यप्रदेश ने 6 अक्टूबर 2026 को जारी किया है। जिसके मुताबिक बीआरसी पटेल के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि फूलचंद पटेल बीआरसी बैढ़न के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षक के मूल पद पर पदस्थ हैं।

एजेंसी को पावती उपलब्ध न कराने का मामला 

आदेश में बताया गया है 8 जून को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत एजेंसी को साइकिल की पावती उपलब्ध नहीं करने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी किए गए थे। इस क्रम में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग  ने फूलचंद पटेल के निलंबन का प्रस्ताव भेजा।

नया मुख्यालय बीईओ कार्यालय बैढ़न होगा

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में फूलचंद पटेल का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैढ़न निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय आदेश के आधार पर हुई कार्रवाई के बाद साइकिल वितरण की प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पावती उपलब्ध कराने में कथित कमी किन परिस्थितियों में हुई और मामले में आगे किस स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है, यह विभागीय जांच में स्पष्ट होगा।


सिंगरौली से राघवेंद्र सिंह गहरवार की रिपोर्ट

Manisha Kumari Pandey
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