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मथुरा DM ने जिले में लागू की धारा 163, नियम उल्लंघन करने वालों पर लिया जाएगा एक्शन

Written by:Diksha Bhanupriy
Published:
आने वाले त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मथुरा डीएम ने 8 फरवरी तक जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके चलते नागरिकों को कई नियमों का पालन करना होगा।
मथुरा DM ने जिले में लागू की धारा 163, नियम उल्लंघन करने वालों पर लिया जाएगा एक्शन

त्योहार और कॉम्पिटेटिव एक्जाम हमेशा एक ही समय पर पड़ते हैं। ऐसे में जहां स्कूलों की छुट्टियां होती है वही बड़े बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को परेशानी भी होती है। इसी को देखते हुए मथुरा डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 मथुरा में लागू कर दी है।

प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू की गई यह धारा 12 दिसंबर से 8 फरवरी तक प्रभावी रहने वाली है। 163 कोई नई धारा नहीं बल्कि वही निषेधाज्ञा है, जिसे 144 के नाम से पहचाना जाता है। इसके चलते नागरिकों को कुछ नियमों का पालन विशेष रूप से करना होगा।

मथुरा में धारा 163 लागू

डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक क्रिसमस, नया साल, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और शब ए बारात जैसे पर्व पर शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए यह आदेश लागू किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अस्त्र शस्त्र लेकर चलने और जुलूस निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों और फोटोस्टेट मशीनों का संचालन वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कब कौन सा त्यौहार

12 दिसंबर से लेकर 8 फरवरी के बीच कई महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं। इनमें 20 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, 23 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा 25 दिसंबर को क्रिसमस है। वहीं जनवरी में 1 तारीख को नववर्ष, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती जैसे पर्व आने वाले हैं।