मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, ऐसे में एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।
आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से अब 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। डीए वृद्धि से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 900 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही सुनिश्चित किया जाए।
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3 किस्तों में होगा एरियर का भुगतान
1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक की अवधि का एरियर की राशि का भुगतान कर्मचारियों को एकमुश्त न देकर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ माह नवम्बर 2026, दिसम्बर 2026 एवं जनवरी 2027 से किया जायेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर 2026 भुगतान माह नवम्बर 2026 से किया जायेगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उन्हें अथवा उनके नामांकित सदस्य को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी।
कैसे होगा डीए का कैलकुलेशन
आदेश में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का भाग नहीं माना जाएगा।
डीए 60 प्रतिशत होने पर प्रथम श्रेणी को 2,462 से 3,500 रुपये, द्वितीय श्रेणी को 1,346 से 1,600 रुपये, तृतीय श्रेणी को 390 से 1,200 रुपये और चतुर्थ श्रेणी को 310 से 800 रुपये का लाभ मिल सकता है।
