MP के पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि, नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू, 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को अतिरिक्त पेंशन पर भी लाभ

MP के पेंशनरों को सौगात, महंगाई राहत में 2% से 5% की वृद्धि, सातवें वेतनमान वालों की महंगाई राहत 58% से बढ़कर 60% हुई, छठवें वेतनमान की डीआर दर 262%, 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी संशोधित दरें, 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन पर भी मिलेगा लाभ
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सरकारी कर्मचारियों के साथ मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भी सौगात दी है। महंगाई भत्ते की तरह पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में भी 2 से 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्त विभाग के आदेशानुसार, सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है।

संशोधित दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इसका लाभ जुलाई माह की पेंशन और परिवार पेंशन में मिलेगा, जो अगस्त 2026 में देय होगी। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को महंगाई राहत में 2 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 5 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा।

राज्य शासन ने सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों को संशोधित महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भुगतान की गणना में रुपये के अपूर्ण भाग को अगले पूर्ण रुपये में समायोजित किया जाएगा। संचालक पेंशन को बैंक शाखाओं में भुगतान की नमूना जांच करने तथा किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आगामी माह के भुगतान में उसका समायोजन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इन पेंशनरों को मिलेगा लाभ

  • बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ सेवानिवृत्ति पेंशन, असमर्थता पेंशन और क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त करने वालों को भी मिलेगा।
  • पात्र परिवार पेंशनरों, असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ताओं तथा अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पूर्व कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इसका लाभ दिया जाएगा।
  • विशेष रूप से 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।
  • जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत का भुगतान सारांशीकरण से पूर्व की मूल पेंशन पर किया जाएगा।
  • शासन के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों और निगमों में संविलियन के बाद पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मांग, नई दरें जनवरी 2026 से हो लागू

मध्यप्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की नई दरें जनवरी 2026 से और पेंशनरों की महंगाई राहत की नई दरें जुलाई 2026 से लागू करने पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के विपरीत बताते हुए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आदेश में संशोधन की मांग की है। एसोसिएशन की मांग है कि पेंशनरों को भी कर्मचारियों की तरह एक जनवरी 2026 से दो प्रतिशत महंगाई राहत दी जाए। इसके अलावा एक जुलाई 2026 से तीन प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का आदेश जारी किया जाए।

Pooja Khodani
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