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भोपाल-CMHO कार्यालय की टीम की कार्रवाई, बिना अनुमति संचालित क्लिनिक्स को किया बंद

Written by:Sushma Bhardwaj
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स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले में अलग अलग स्थानों पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, म. प्र. उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम , गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जा रही है।
भोपाल-CMHO कार्यालय की टीम की कार्रवाई, बिना अनुमति संचालित क्लिनिक्स को किया बंद

RTO took action and seized buses

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल कार्यालय द्वारा बिना अनुमति संचालित क्लिनिक्स की जांच निरंतर की जा रही है। 6 जून को जिले में विभिन्न क्लिनिक्स के लाइसेंस की जांच की गई । इस दौरान सुंदर नगर, अशोका गार्डन में संचालित लाइफ केयर क्लिनिक में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस नहीं पाए जाने पर इसे बंद करवाया गया है। संचालक के पास बायोमेडिकल वेस्ट एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं था। यह क्लीनिक डॉ युसूफ खान द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं। इसी क्षेत्र में संचालित लाइफ लाइन क्लीनिक में भी निरीक्षण दल जांच के लिए पहुंचा, हालांकि ये क्लीनिक बंद मिला।

स्वास्थ्य विभाग की सख्ती 

स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले में अलग अलग स्थानों पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, म. प्र. उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम , गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जा रही है। निरंतर चल रहे कार्यवाही के कारण कई संचालकों ने अपने क्लिनिक्स बंद रखे हैं। इन क्लिनिक्स पर विभाग की टीम नजर रख रही है। स्थानीय पुलिस, नगर निगम एवं प्रशासन का सहयोग भी लिया जा रहा है।

कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने कहा कि बिना सक्षम अनुमति चिकित्सा व्यवसाय के व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी है । कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस को स्वास्थ्य केंद्रों में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक किया गया है।

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