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मध्य प्रदेश के इन जिलों में बढ़ाया गया 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, सख्ती की तैयारी

Written by:Pooja Khodani
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मध्य प्रदेश के इन जिलों में बढ़ाया गया 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, सख्ती की तैयारी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63 हजार के पार हो गया है, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के निर्देश पर कलेक्टरों ने जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक कर कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) बढ़ा दिया है। आज शनिवार को कोरोना के आंकड़े सामने आने के बाद भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, नीमच, शहडोल, धार और आलीराजपुर में 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है।

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दरअसल, पिछले 24 घंटे में  मध्य प्रदेश में 11,269 नए केस और 66 लोगों की मौत के बाद भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ और आलीराजपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। यह फैसला अलग अलग जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट (District Crisis Management)  की बैठक में लिया गया है। भोपाल में 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, हालांकि इस संबंध में अभी भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने आदेश जारी नहीं किया है। संभावना जताई जा रही है कि देर शाम इस संबंध में आदेश जारी होगा।वही रतलाम में भी 26 अप्रैल तक सख्ती की गई है।

राजगढ़, अलीराजपुर और इंदौर 26 अप्रैल तक लॉक

वही इंदौर कलेक्टर (Indore Collector) द्वारा 19 अप्रैल सुबह 6 बजे खत्म हो रहे कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 23 अप्रैल तक कर दिया गया है।  शनिवार और रविवार को वीकेंड लाकडाउन रहेगा जो सोमवार सुबह 6 बजे 26 अप्रैल को समाप्त होगा। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय तीनों जिलों की आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिया गया है।राजगढ़ में भी कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल सुबह 6 बजे बढ़ाया गया है, हालांकि सुबह 6 से 9 व शाम 5 से 7 सिर्फ दूध डेयरी खुल सकेंगी।

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इसके अलावा आलीराजपुर जिले में अब 27 अप्रैल की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने पहले 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए थे। शनिवार को प्रभारी मंत्री (कोरोना अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण) राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में इसे 27 अप्रैल की सुबह तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

देवास में भी आंकडों में तेजी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को 26 तक बढ़ा दिया गया है। सभी दुकानें प्रातः 7 से 10 तक खुलेगी। उसके बाद सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जावेगा।सभी मेडिकल खुले रहेंगे ।आज शनिवार को कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में हुई क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

धार कलेक्टर ने भी दिखाई सख्ती

धार कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह (Dhar Collector) ने धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में 26 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 14 अप्रैल को रात्रि 8:00 बजे से 26 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक “कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी समारोह में 50 व्यक्ति तथा शवयात्रा में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

शहडोल में 26 तक सख्ती, शराब दुकानें भी बंद

शहडोल कलेक्टर (Shahdol Collector) डॉ. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि 16 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 तक नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लगाया है, जिसमें सुबह 6 बजे से 12 बजे तक फल, सब्जी, दूध व अन्य आवश्यक सेवाओं वाले दुकानदार वार्डो में घूमकर समान उपलब्ध करा सकेंगे। जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकाने, एफएल-3, वाइन शॉप, विदेशी मद्य भण्डागार, देशी मदिरा भण्डागार एवं भांग दुकानो को 16 अप्रैल 2021 की प्रातः 6 बजे से 26 अप्रैल 2021 के प्रातः 6 बजे तक बंद रखे जाने के आदेश जारी करते हुए उक्त अवधि में शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय वितरण एवं परिवहन, संग्रहण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

नीमच में भी सख्ती, लेने होगी अनुमति

नीमच कलेक्टर (Neemuch Collector)  एवं जिला दंडाधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा शासन के निर्देशानुसार एवं जिला स्‍तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 16 अप्रेल को शाम 6 बजे से सोमवार 26 अप्रेल 2021 को प्रात:6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।विशेष परिस्थितियों में शादी समारोह/अंतिम संस्‍कार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति एवं व्‍यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 के तहत तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील रहेगा।

 

जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये ये निर्णय-उज्जैन

जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आज उज्जैन जिले के कोविड प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि  कोरोना कर्फ्यू की अवधि 19 अप्रैल से बढ़ाकर 26 अप्रैल की जाये। कोरोना कर्फ्यू में सुबह 8 से 12 तक पूर्ववत दुकान खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। विवाह में 25 वर पक्ष के एवं 25 वधू पक्ष के लोग शामिल हो सकेंगे।विवाह में बैंड-बाजा एवं प्रोसेशन नहीं निकाला जायेगा। 19 अप्रैल से नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू किया जायेगा।

खरगोन भी 26 तक बंद, 25 लाख की विधायक निधि

खरगोन में शनिवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में बीजेपी सांसद (BJP MP) गजेंद्र पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का फैसला लिया गया है। बैठक के दौरान विधायक रवि जोशी ने 25 लाख रूपए ऑक्सीजन कांस्ट्रेटर मशीन खरीदने के लिए और 15.70 लाख रूपए रेम्डेसिविर खरीदने के लिए अपना सहमति पत्र  खरगोन कलेक्टर (Khargone Collector) को प्रदान किया। विधायक ने कहा कि 25 लाख रूपए से 50 ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेट करने वाली मशीन और 15.70 लाख रूपए की राशि से करीब 1 हजार रेम्डेसिविर इंजेक्शन खरीदे जाएंगे। इसी तरह सदस्यों के समक्ष समाजसेवी अर्पित मुकेश बनकर ने 5 ऑक्सीजन कांस्ट्रेटर मशीनें दान की है

दतिया में 26 अप्रैल तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कफ्र्यू

दतिया कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार (Dewas Collector) ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आज सम्पूर्ण दतिया जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जिसमें उल्लेख किया गया है की दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 26 अप्रैल 2021 सोमवार की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।इस दौरान छूट दी गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधयां सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगी।दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से बनी सामग्री की दुकानें प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक तथा सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित की जा सकेगी।

शाजापुर में भी 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू

शाजापुर कलेक्टर (Shajapur Collector) एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के बड़े कस्बों में 19 अप्रैल सोमवार प्रात: 6.00 बजे से 26 अप्रैल सोमवार प्रात: 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए है।जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र शाजापुर, शुजालपुर, मक्सी, अकोदिया, पोलायकलां, पानखेडी (कालापीपल) की सीमा क्षेत्र में 19 अप्रैल सोमवार प्रात: 6.00 बजे से 26 अप्रैल सोमवार प्रात: 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू रहेगा।

इसी तरह ग्राम पंचायत बेरछा, मो. बडोदिया, खोकराकलों, सुंदरसी, अरनियाकला, खरदौनकलां, सलसलाई, गुलाना, कालीसिंध, जामनेर, दुपाड़ा, सुनेरा क्षेत्र में 19 अप्रैल सोमवार प्रात: 6.00 बजे से 26 अप्रैल सोमवार प्रात: 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में नाश्ता पाईंट, भोजनालय, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार दितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई के लिए संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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