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MP सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर, 2026 के साथ 2027 के रिक्त पदों पर भी मिलेगा प्रमोशन, सभी विभागों को समय सीमा में DPC कराने के निर्देश

MP Employees Promotion: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जीएडी ने दिए सभी विभागों को डीपीसी कराने के निर्देश, DPC बैठक की समय सीमा भी तय, दिसंबर 2026 तक रिक्त होने वाले पदों के लिए नवंबर तक डीपीसी, 31 दिसंबर 2027 तक की स्थिति में बनेगी पदोन्नति लिस्ट
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मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पदोन्नति और डीपीसी की बैठक को लेकर नया अपडेट आया है। 31 दिसंबर 2026 तक रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों के लिए नवंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होगी। खास बात ये है कि इसमें 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार, 7 अक्टूबर को सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागध्यक्ष एवं कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश दिए हैँ।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के अनुसार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ कार्यालयों को समय-सीमा में डीपीसी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैँ जिससे पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति प्राप्त हो सके।  परिपत्र में कहा गया है कि वर्ष 2025 में पुनः सितंबर से नवम्बर के मध्य वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रिक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो और चयन वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर 2026 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये डीपीसी की बैठक की जानी थी।

विशेष डीपीसी में शामिल होंगी 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं। कि विभागों द्वारा 31 दिसंबर 2026 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये यदि बैठक आयोजित नहीं की गई हो तो बैठक आयोजित की जाए। विभाग द्वारा यदि विशेष डीपीसी की बैठक 31 दिसंबर 2025 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के साथ ही 31 दिसंबर 2026 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की जा चुकी हो तो बैठक के आयोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

परिपत्र के अनुसार वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रिक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो एवं आगामी चयन वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर 2027 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी इसी वर्ष माह सितम्बर से नवम्बर के मध्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या कहता है मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रत्येक चयन वर्ष के लिए डीपीसी की बैठक उसके पूर्ववर्ती वर्ष में सामान्यतः माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य आयोजित की जाना अनिवार्य है। इस बैठक में आगामी चयन वर्ष की 31 दिसम्बर के पूर्वान्ह तक की स्थिति में उपलब्ध होने वाली समस्त संभावित और अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा। पूर्व में 31 दिसम्बर, 2025 के पूर्वान्ह तक की रिक्तियों के लिये एक विशेष डीपीसी की बैठक इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत की गई थी,जिसके आधार पर वर्ष 2026 में पदोन्नति की कार्यवाही की गई है अथवा प्रचलन में है।

Pooja Khodani
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