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MP News : मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यवाहक उच्च पद प्रभार स्थगित, DGP ने जारी किया आदेश

Written by:Atul Saxena
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DGP के आदेश से स्पष्ट है कि अब पुलिस में किसी भी कर्मचारी या फिर अधिकारी को बतौर कार्यवाहक उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जायेगा, लेकिन पुलिस महकमे में चर्चा शुरू हो गई है कि जिन्हें अब तक कार्यवाहक उच्च प्रभार दिया गया है और वे जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी , उम्मीद की जा रही है विभागीय स्तर पर जल्दी इसका स्पष्टीकरण सामने आएगा ।
MP News : मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यवाहक उच्च पद प्रभार स्थगित, DGP ने जारी किया आदेश

Madhya Pradesh Police’s initiative in Naxal-affected areas

मध्य प्रदेश में अब पुलिस के किसी भी कर्मचारी-अधिकारी को उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार नहीं दिया जायेगा, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने इस आशय का आदेश जारी किया है, उन्होंने आदेश दिया है कि 10 फरवरी 2021 और उसके बाद समय समय पर दिए गए संशोधित पत्रों के तहत ‘कार्यवाहक’ के तौर पर उच्च पद का प्रभार दिये जाने की कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है ।

मध्य प्रदेश में पिछले लंबे से पदोन्नति नहीं हो रहीं थी जिसके चलते कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी थी, प्रदेश की शिवराज सरकार के समय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यकाल में पुलिस विभाग ने इसके लिए रास्ता निकाला और बतौर कार्यवाहक उच्च पद प्रभार दिए जाने का नियम शुरू किया।

10 फरवरी 2021 को जारी आदेश स्थगित  

गृह विभाग ने पुलिस रेग्युलेशन पैरा 72 में संशोधन कर ‘कार्यवाहक’ तौर पर उच्च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया और 10 फरवरी 2021 को इस आशय के आदेश प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को जारी कर दिए गए, इसके बाद से पुलिस में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, कार्यवाहक एएसआई , कार्यवाहक एसआई, कार्यवाहक निरीक्षक और कार्यवाहक डीएसपी नियुक्त किये जाने लगे, इन्हें रैंक उच्च पद की दी जाने लगी लेकिन वेतन उसी कनिष्ठ पद का रहा ।

DGP कैलाश मकवाना का आदेश 

पिछले चार साल से इस नियम के तहत पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को बतौर कार्यवाहक उच्च प्रभार दिया जा रहा है लेकिन अब इसे स्थगित करने के आदेश डीजीपी ने दिए हैं, विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन आदर्श कटियार ने डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा अनुमोदित आदेश जारी किया है।

इस कारण स्थगित किया पुराना आदेश

आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा नियमित पदोन्नति दिये जाने के संबंध में अधिसूचना 19 जून 2025 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 जारी की गई है। इसलिए 10 फरवरी 2021 एवं समय-समय पर संशोधित पत्रों के तहत ‘कार्यवाहक’ के तौर पर उच्च पद का प्रभार दिये जाने की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

Atul Saxena
लेखक के बारे में
पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena
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