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मध्यप्रदेश: 11 से 25 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक, DGP का आदेश जारी, जानें कारण

मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक, 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नहीं ले सकेंगे छुट्टी, विशेष परिस्थितियों में अवकाश लेने की व्यवस्था, डीजीपी का आदेश जारी
Police Headquarters, Bhopal

आगामी त्योहारों (नवरात्रि, दुर्गा उत्सव और दशहरा) को देखते हुए मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।  कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए  सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है

7 अक्टूबर 2026 को डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा जारी आदेश के मुताबिक,  11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर (15 दिन तक ) तक सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी सामान्य तौर पर छुट्टी नहीं ले सकेंगे।  आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन या अपरिहार्य परिस्थितियों में ही छुट्टी को मंजूरी दी जाएगी। अत्यंत आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) या जोनल पुलिस महानिरीक्षक (IG) सीमित समय के लिए अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।

इसके अलावा विशेष मामलों में वरिष्ठ स्तर की आवश्यकता होने पर पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुमोदन के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह आदेश प्रतिलिपि के रूप में समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त (भोपाल एवं इंदौर), और समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

Pooja Khodani
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