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MPPSC: परीक्षा पर नहीं पड़ेगा लॉकडाउन का कोई असर, 21 मार्च को ही होंगे पेपर

Written by:Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।MP में तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च 2021 रविवार को टोटल लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया है। इस दौरान इन तीनों शहरों में 31 मार्च 2021 तक स्कूल और कॉलेज भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन 21 मार्च से होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission-MPPSC) की परीक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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दरअसल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित किए गए रविवार के लॉक डाउन के चलते यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं 21 मार्च को होने वाली MPPSC की परीक्षा पर इसका विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डॉ.राजेश राजौरा के आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी प्रतियोगी MPPSC परीक्षा पर इस लॉक डाउन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

इसके तहत MPPSC परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही होंगी। लेकिन इसमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। यानी PSC की परीक्षाएं तय समय 21 मार्च से शुरू होगी। यह परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेंगी। लॉकडाउन के दिन जबलपुर, भोपाल और इंदौर में परीक्षार्थियों और परीक्षा ड्यूटी में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

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इधर, आज जारी शिवराज सरकार के आदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। भोपाल, इंदौर जबलपुर में 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल (School) और कॉलेज (College) में पढ़ाई बंद रहेगी। लेकिन सभी प्रकार की परीक्षाएं जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो अधिकारी कर्मचारी इन परीक्षाओं की ड्यूटी में संलग्न होंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

इसके साथ ही परीक्षार्थियों को भी किसी प्रकार से नही रोका जाऐगा। इसके साथ ही ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन व खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के आदेश में कहा गया है कि इन सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

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