मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर राज्य के कई अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं। एमएसएमई विभाग द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक, 47 सहायक संचालकों का उप संचालक और प्रबंधकों का महाप्रबंधक पदों पर प्रमोशन किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अफसरों को आरक्षण का लाभ दिया है।
एमएसएमई विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि उपरोक्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति (याचिका क्रमांक 13954/2016) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगी। पदोन्नत किए गए समस्त शासकीय सेवक वर्तमान में जिस विभाग या कार्यालय में पदस्थ है उसी विभाग या कार्यालय में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
एमएसएमई विभाग ने आदेश में यह भी बताया है कि पदोन्नत लोक सेवक को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है। नवीन पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे। पदोन्नत शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम
13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह भीतर वेतन निर्धारण संबंधी
विकल्प प्रस्तुत करना होगा।







