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प्राइवेट अस्पताल संचालकों की अब नहीं चलेगी मनमानी, रिसेप्शन में लगानी होगी इलाज की रेट लिस्ट

Written by:Sushma Bhardwaj
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सभी निजी अस्पतालों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और दरों में संशोधन होने की लिखित पूर्व सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
प्राइवेट अस्पताल संचालकों की अब नहीं चलेगी मनमानी, रिसेप्शन में लगानी होगी इलाज की रेट लिस्ट

BHOPAL NEWS : भोपाल के निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम को अस्पताल में दी जा रही चिकित्सकीय सेवाओं की रेट लिस्ट अस्पताल के काउंटर पर प्रमुख स्थल पर प्रदर्शित किए जाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मप्र के पत्र क्रमांक/विनिमयन/2024 /524 के तारतम्य में सीएमएचओ भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने सभी निजी अस्पतालों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और दरों में संशोधन होने की लिखित पूर्व सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

सी एम एच ओ भोपाल द्वारा जारी निर्देश

सी एम एच ओ भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के तहत रोगियों और उनके परिवारजनों के मांगे जाने पर उन्हें रेट लिस्ट दिखाई जावे। साथ ही इस संबंध की सूचना को भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर प्रदर्शित किया जाना होगा। प्रदर्शित सूची के विपरीत शुल्क लेना रोगियों के अधिकार का हनन माना जाएगा।

चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची प्राप्त करना मरीजों का अधिकार

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने कहा कि मरीजों के अधिकारों और उनके हितों का संरक्षण करना शासन की प्राथमिकता है। अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची प्राप्त करना मरीजों का अधिकार है। अस्पताल प्रबंधन का दायित्व है कि उन्हें दर सूची उपलब्ध करवाई जावे।

तोड़ा नियम होगी कार्रवाई 
जिले में संचालित सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम के नियमित निरीक्षण के दौरान लिस्ट के प्रदर्शित होने की जांच की जाएगी। ऐसा न पाए जाने पर संबंधित निजी अस्पताल के विरुद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1997 (यथा संशोधित ) 2021 के प्रावधानों के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी।

Sushma Bhardwaj
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